Friday, May 17, 2024
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पंजीकृत वाहनों द्वारा ही बालू, मौरम, गिट्टी का परिवहन करना होगा सम्भवः एडीएम

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जनपद कानपुर देहात के समस्त ट्रान्सपोर्टरों/वाहन स्वामियों को जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन पंकज वर्मा ने बताया कि खनिजों के परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश में उपखनिजों तथा बालू, मौरम, गिट्टी आदि के परिवहन करने वाले वाहनों का भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश के पोर्टल http://mining.up.work121.com/Login/LoginMining पर पंजीयन अनिवार्य किया गया है।
अपर जिलाधिकारी ने भूतत्व व खनिकर्म निदेशायलय के निर्देश के तहत वाहनों के कम पंजीयन पर असंतोष व्यक्त किया गया है तथा 10 जून 2020 के उपरान्त केवल पंजीकृत वाहनों द्वारा ही उपखनिजों यथा बालू, मौरम, गिट्टी आदि का परिवहन सम्भव हो पायेगा। उन्होंने उपखनिजों यथा बालू, मौरम, गिट्टी आदि के परिवहन करने वाले वाहनों के स्वामियों को निर्देशित किया है कि 10 जून 2020 से पूर्व भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश के पोर्टल पर उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनो का पंजीयन कराने के उपरान्त जनपद के खनन कार्यालय से सत्यापन कराना सुनिश्चित करें।