कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जनपद मे संचालित साधारण बालू के खनन क्षेत्र खरका के-1,खरका के-2 व दौलतपुर कछार खण्ड सं0 02 में नदी की जलधारा में खनन करने की जाॅच उप जिलाधिकारी भोगनीपुर व खान निरीक्षक कानपुर देहात से करायी गयी। जाॅच में नदी की जल धारा में साधारण बालू का खनन की पुष्टि होने पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा 5-5 लाख रूपये का जुमार्ना लगाते हुए एक सप्ताह में जुर्माने की धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया तथा स्पष्टीकरण भी तलब किया गया है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला खान निरीक्षक केबी सिंह ने बताया कि नदी की जलधारा पर बालू का खनन करने पर पट्टाधारको पर जुर्माना लगाया गया है तथा उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने पर पट्टा निरस्त कर ब्लेक लिस्ट करने की चेतावनी भी दी गयी है। पट्टाधारको में में0 घनाराम इन्फ्रा इंजीनियर्स प्रा0लि0 निदेशक-विशन सिंह निवासी स्टेशन रोड पारीछा जनपद झाॅसी। में0 हरिहर मिनरल्स एल एल पी निदेशक-रामअवतार सिंह, निवासी 405 ख नया पटेल नगर, कालीदास स्कूल के पास उरई जनपद जालौन। में0 एन्थ्रासाइट इन्फ्रा प्रा0 लि0 निदेशक अंकित सचान पुत्र संतोष सचान निवासी बी-202 गोपालाग्रीन रतन लाल नगर थाना गोविन्द नगर,कानपुर है।