Tuesday, May 14, 2024
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गरीब व्यक्तियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

कानपुर नगर। जिला समाज कल्याण अधिकारी, डा0 प्रज्ञा पाण्डेय ने बताया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की शादी हेत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/ परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं को सामूहिक विवाह सम्पन्न कराकर, कार्यक्रम में सम्मिल्लित होने वाले लोगों को उनकी सामाजिक/धार्मिक मान्यता एवं परम्परा/रीति-रीवाज के अनुसार विवाह करने की व्यवस्था है। निम्नलिखित दिशा-निर्देशों/नीति के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालन एवं नियम व शर्ते है जिसमें कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमन्द हो, आवेदक की परिवार की वार्षिक आय रू0-2.00 लाख से अधिक न हो, पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष एवं वर के लिए 21 वर्ष आयु कम न हो, कन्या के विवाह/विधवा, परित्यक्तता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो का पुनर्विवाह, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
उन्होंने बताया कि उक्त योजना धनराशि व्ययभार हेतु कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाल एवं गृहस्थी हेतु सहायता राशि रू0-35,000/-मात्र सहायता राशि होगी, कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाल एवं गृहस्थी हेतु रू0 10,000/-मात्र के रूप में यथा (कपडे, बिछिया, चांदी के पायल तथा 07 वर्तन इत्यादि) सामाग्री प्रदान की जाती है, कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन, पण्डाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत/प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु रू0-6,000/- मात्र व्यय किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह हेतु पंजीकरण तथा आवेदन की प्रक्रिया में कन्याओं एवं विवाह करने वाले लडकों (वर) को संयुक्त रूप से पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप पर (ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्र) उपरोक्त मयसंलग्नक सहित शहरी क्षेत्र के नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त विकास खण्डों में ऑफलाइन आवेदन निर्धारित तिथि से 45 दिन पूर्व करना होगा, आवेदन पत्र के अलावा विवाह पंजीयन हेतु कन्या व वर को 02-02 प्रति फोटो पृथक से देना अनिवार्य होगा। योजना हेतु अनुदान स्वीकृत के लिए ग्रामीण क्षेत्रों हेतु समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में नगर आयुक्त/नगर निगम/अधिशासी अधिकारी/नगर पालिका पंचायत अधिकृत है।