Sunday, September 22, 2024
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भाजपा से इस्तीफे का फर्जी पत्र वायरल करने के मामले में अज्ञात साजिशकर्ता के खिलाफ सदर विधायक ने दर्ज कराया मुकद्दमा

हाथरस। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में सर्दी के मौसम में भी भारी गर्मी चढ़ी हुई है और हर दल में इस्तीफों का दौर चल रहा है। वहीं इस दौर के बीच भाजपा के सदर विधायक हरीशंकर माहौर के इस्तीफे का भी सोशल मीडिया पर पत्र वायरल हो जाने के बाद जनपद की राजनीति में खलबली सी मच गई। वहीं उक्त पत्र की प्रमाणिकता न होने पर और सदर विधायक द्वारा पत्र वायरल करने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि शीघ्र ही भाजपा विधायक एवं भाजपा की छवि धूमिल करने वाले का पुलिस खुलासा कर सकती है।
उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी से सदर विधायक हरीशंकर माहौर के इस्तीफे का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और इस पत्र की जब सदर विधायक हरीशंकर माहौर को जानकारी हुई तो वह उसे देखकर बहुत ही भौचक्के रह गए और उन्होंने बीती रात्रि को तत्काल प्रेस वार्ता कर उक्त पत्र का खंडन करते हुए कहा कि उक्त पत्र पूरी तरह से फर्जी है और यह विरोधी दलों व लोगों की उनके खिलाफ की जा रही साजिश है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है और विरोधियों द्वारा उनके खिलाफ साजिश रच कर उनकी एवं पार्टी की छवि धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्होंने उक्त मामले को लेकर तत्काल पुलिस कप्तान से वार्ता की और थाना हाथरस गेट पुलिस को तहरीर देकर पत्र वायरल करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।सदर विधायक हरीशंकर माहौर द्वारा थाना हाथरस गेट में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा गया है कि अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा मेरे नाम से फर्जी लेटर पैड बना कर एवं फर्जी हस्ताक्षर बनाकर भाजपा सेइ स्तीफे देने का लेटर जारी किया है। यह पत्र विरोधी तत्वों ने मेरी स्वच्छ छवि एवं पार्टी की छवि को धूमिल करने का कृत्य किया है एवं यह कूटरचित हस्ताक्षर कर मुझे क्षति पहुंचाने के मंतव्य से पार्टी कार्यालय दिल्ली, प्रदेश कार्यालय लखनऊ एवं हाथरस को प्रेषित किया है और इस पत्र की जानकारी मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से हुई है। जो कि आपराधिक कृत्य है।थाना हाथरस गेट पुलिस द्वारा सदर विधायक के फर्जी स्तीफा लेटर वायरल करने के मामले में धारा 419, 467, 468, 469 तथा सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2000 की धारा 66 (डी) के तहत मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी गई है और संभावना जताई जा रही है कि पुलिस उक्त के खिलाफ शीघ्र ही कार्यवाही कर खुलासा करेगी।