Friday, May 3, 2024
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ग्रामीण उद्यमी 10 लाख तक के ऋण के लिये करें आवेदन

हाथरस। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी केपी सिंह ने बताया है कि मुख्यमत्री के प्राथमिकता वाले 100 दिवस में रोजगार के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा संचालित है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढती बेरोजगारी के समाधान करने, बेरोजगारों को शहरों की ओर पलायन को हतोउत्साहित करने तथा अधिक से अधिक रोजगार का अवसर अपने ग्राम में ही उपलब्ध कराने के उद्वेश्य से जनपद के ग्रामीण उद्यमियों को क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को दस लाख तक की वित्तीय सहायता (ऋण) उक्त योजना के अन्तर्गत बैकों के माध्यम से दिलाया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी वर्ग (पुरूष) चार प्रतिशत ब्याज उद्यमी द्वारा वहन किया जायेगा। उससे ऊपर का ब्याज, ब्याज उपादान के रूप में शासन से टर्मलोन (पूॅजीगत) ऋण पर अनुमन्य है तथा आरक्षित वर्ग (अनु.जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्प संख्यक विकलांग महिलायें किसी भी वर्ग की एवं भूतपूर्व सैनिक) को समस्त ब्याज की धनराशि टर्मलोन, पूॅजीगत पर दिये जाने का प्रावधान है। बैंकें द्वारा उनके सेवा क्षेत्र से सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्र मे ही ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। परियोजना लागत का दस प्रतिशत सामान्य वर्ग के पुरूष तथा पॉच प्रतिशत सभी आरक्षित (अनु.जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक विकलाग महिलायें किसी भी वर्ग की एवं भूतपूर्व सैनिक) को स्वंय का अंशदान लगाना होगा। जनपद के ऐसे बेरोजगार नवयुवक युवतियॉ जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष एवं शैक्षिक योग्यता आठवीं पास से कम न हो तथा स्वयं का उद्योग लगा कर स्वाबलम्बी बनना चाहते हैं वह अपना ऋण आवेदन पत्र के साथ पोर्टल पर अपलोड करायें। जिसमें 1 फोटो, आधार काडर्, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान द्वारा, अनुभव, शैक्षिक योग्यता, राशन कार्ड, पासबुक एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ आनलाईन आवेदन पत्र पूर्ण कर विभाग की बेवसाईड नचाअपइण्हवअण्पद
पर आवेदन कर हार्ड कापी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय श्यामकुॅज हाथरस में किसी भी कार्यालय दिवस में जमा कर सकते हैं। चयन में पालीटैक्निक, आईटीआई, परापरागत कारीगरों तथा उच्च शिक्षा प्राप्त अनुभवी आवेदकों को वरीयता दी जायेगी।