मथुरा । निकाय चुनाव जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में दो लाख से अधिक नकदी पायी जाती है और वह व्यक्ति उसका कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। यह संदेह का पर्याप्त आधार है कि इसका प्रयोग मतदाताओं को रिश्वत देने में किया जा सकता है। इस धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा और संबंधित प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही की सूचना आयकर विभाग को भी दी जायेगी। जनपद की समस्त जनता तथा राजनीतिक दलों से निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने तक दो लाख या या इससे अधिक नकदी के साथ संचरण न करने की अपील की गई है। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को किसी आवश्यक उद्देश्य से निर्धारित मात्रा से अधिक नकदी ले जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे ले जाने के लिए उसके पास ऐसे धन के स्त्रोत और उसके प्रयोग का कारण बताने के लिए समुचित साक्ष्य होने चाहिए। जनपद स्तर पर एक नियन्त्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है।