Thursday, September 10, 2026
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लोक अदालत का उद्देश्य लम्बित मामलों को आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराना – जिला जज

रायबरेली। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायाधीश रायबरेली के निर्देशन में आज दीवानी न्यायालय परिसर में आर्बिट्रेशन के वादों निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस विशेष लोक अदालत का उद्धाटन जनपद न्यायाधीश अब्दुल शाहिद द्वारा दीप प्रज्जवलन करके किया गया। जिला जज द्वारा बताया गया कि आर्बिट्रेशन के वादों को आपसी सुलह-समझौते से निस्तारित किये जाने के उद्देश्य से इस लोक अदालत का आयोजन किया गया है। लम्बित मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निपटाये जाने से वादकारियों को सुलभ व सुगम न्याय प्राप्त होता है। फाइनेन्स कम्पनियों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जो कि मजबूरीवश ऋण जमा नहीं कर पाते है, को विशेष छूट देनी चाहिए। जिला जज द्वारा उपस्थित लोगों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 मई 2023 के बारे में भी जानकारी दी गयी।इस अवसर पर प्रथम अपर जिला जज पंकज जायसवाल, विशेष न्यायाधीश सतीश कुमार त्रिपाठी, अपर जिला जज त्रिपुरारी मिश्रा, प्रभात कुमार यादव, आलोक कुमार सिंह, विद्याभूषण पाण्डेय, अमित कुमार यादव-प्रथम, कीर्तिमाला सिंह व विभिन्न फाइनेन्स कम्पनियों के प्रबन्धक, अधिवक्ता, वादकारी और मीडियाकर्मी उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमाशंकर कहार ने बताया कि इस विशेष लोक अदालत में आर्बिट्रेशन के एक वाद का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया तथा कुल रु० 32,000/-(बत्तीस हजार रुपये मात्र) का समझौता कराया गया।