-मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण से मांगी गई हैं डैम्पियर नगर के संबंध में जानकारी
-डैम्पियर नगर के भू उपयोग व व्यावसायिक निर्माणों के बारे में विप्रा नहीं दे रही जानकारी
मथुरा। उच्च न्यायालय ने मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण से जुड़े एक मामले में राज्य सूचना आयोग को निर्देश प्रदान किये हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत शहर के कृष्णा नगर निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट बालकृष्ण अग्रवाल द्वारा 28 दिसम्बर 2020 को मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण से शहर के डैम्पियर नगर के भू उपयोग सहित यहां व्यावसायिक निर्माणों आदि के सम्बंध में पांच बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी जिसपर विप्रा द्वारा कोई जानकारी नहीं देने पर प्रार्थी द्वारा 27 फरवरी 2021 व 28 जुलाई 2021 को विप्रा के सचिव प्रथम अपीलीय अधिकारी को उक्त मामले में सुनवाई करते हुए वांछित सूचनाओं को प्रदान किये जाने का आग्रह किया गया लेकिन विप्रा सचिव जो विभाग में इस अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी भी हैं, द्वारा प्रार्थी के आवेदन पर कोई संज्ञान नही लिया गया और ना ही वांछित सूचनाओं व जानकारियां उपलब्ध नहीं कराई गईं ।
वादी बालकृष्ण अग्रवाल द्वारा 17 सितम्बर 2021 को उक्त प्रकरण को लेकर राज्य सूचना आयोग लखनऊ के समक्ष एक अपील दाखिल की गई जिस पर राज्य सूचना आयोग लखनऊ द्वारा इसी वर्ष 21 सितम्बर को सुनवाई की गई, सुनवाई के दौरान मौजूद विप्रा के जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा वांछित सूचनाओं से इतर एक भ्रामक और गुमराह किये जाने वाली सूचना उपलब्ध कराई गई जिसपर वादी बालकृष्ण अग्रवाल ने राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए अपना पक्ष रखते हुए जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं पर असन्तुष्टि जाहिर की गई लेकिन राज्य सूचना आयुक्त द्वारा वादी के पक्ष को अनसुना करते हुए नियम विरुद्ध तरीके से अपील को निस्तारित कर दिया गया। वादी बालकृष्ण अग्रवाल द्वारा 12 अक्टूबर को राज्य सूचना आयोग लखनऊ में उक्त प्रकरण पर पुनः सुनवाई के लिये आवेदन करने के साथ ही मुख्यमंत्री और राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र प्रेषित कर उक्त प्रकरण की जानकारी देने के साथ ही राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती के कृत्यों की शिकायत करते हुए उच्च स्तरीय जांच कराने का आग्रह किया गया, साथ ही एक दिसम्बर को उच्च न्यायालय प्रयागराज में एक याचिका दायर की गई जिसपर उच्च न्यायालय की बैंच 9 में 6 दिसम्बर को सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रकाश पाड़िया द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त लखनऊ को वादी बालकृष्ण अग्रवाल के पुनः सुनवाई प्रकरण पर दो माह में सुनवाई करने और वादी को डैम्पियर नगर से सम्बंधित सभी वांछित सूचनाओं को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने मथुरा के डैम्पियर नगर के सम्बंध में मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण से सूचना मांगी थी लेकिन सूचना नही मिलने पर यह प्रकरण राज्य सूचना आयोग लखनऊ पहुंचा फिर सूचना आयोग के माध्यम से सूचना नहीं मिलने पर इस प्रकरण पर 6 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग को दो माह में सूचना दिलाने का आदेश पारित किया था।