Monday, November 25, 2024
Breaking News
Home » मुख्य समाचार » मतदान स्थल पर धूम्रपान न स्वयं करें न किसी को करने दें-डीईओ

मतदान स्थल पर धूम्रपान न स्वयं करें न किसी को करने दें-डीईओ

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो।जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने अकबरपुर हिन्दी भवन में चल रहे नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन प्रशिक्षण के सम्बन्ध में मतदान कार्मिकों के द्वितीय प्रशिक्षण के प्रथम दिन पीठासीन अधिकारियो/मतदान अधिकारियो को निर्देश दिये नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के दौरान यह सुनिश्चित कर लिया जाए साथ ही मतदान में अपनाई जाने वाली समस्त प्रक्रियाओं से पूरी तरह से पारंगत व भिज्ञ रहें। मतदान स्थल पर बीडी, सिगरेट, माचिस किसी भी व्यक्ति मतदाता क्यों न हो आदि धूम्रपान पूरी तरह से प्रतिबन्धित, न स्वयं करें न किसी को करने दें। चुनाव में प्रत्येक व्यक्ति चुनाव प्रबन्धन का नायब नमूना है उतना ही अन्य सभी कार्मिक अतः उसे पूरी से सभी को निष्पक्षता, पारदर्शिता, कार्य में समानता रखनी है। निर्वाचन आयोग द्वारा पीठासीन अधिकारियों की दी गई पुस्तिका में सम्पर्ण जानकारी पुस्तक मंे समाहित है ताकि मतदान की किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। प्रशिक्षण में आये सभी कार्मिक जिनकी टीमें बनी है कौन से मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय है तथा कौन पीठासीन अधिकारी है आदि की परस्पर मोबाइल नम्बर आदि जानकारी ले ले, एक दूसरे को पहचान ले व सामंजस्य बना ले तथा टीम भावना से कार्य करें। चुनाव में पोलिंग पार्टी के रवाना होने से पहले पोलिंग पार्टियां पूरी तरह से रिहर्सल कर ले। पोलिंग पार्टियां रात्रि वहीं गुजारेंगी। रात्रि में तथा सुबह जल्दी उठकर मतदान पूर्व की सभी तैयारियां पहले ही बूथ की व्यवस्था दुरस्त कर लेंगी। प्रत्येक दशा में 29 नवम्बर को प्रातः 7:30 बजे से मतदान शुरू करा देना है। मतदान प्रारम्भ होने के 20 मिनट पूर्व मतपेटी की तैयारी कर ली जाए। उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं/अभ्यर्थियों को मतपेटी दिखा दें कि मतपेटी खाली है। तत्पश्चात निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए मतपेटी में निर्दिष्ट स्थान पर पत्र मुद्रा को सावधानी से लगाएं। प्रयोग में लायी जाने वाली पत्र मुद्रा को मतपेटी में लगाने से पूर्व हस्ताक्षर कर दें यदि कोई अभ्यर्थी या मतदान कर्ता हस्ताक्षर करना चाहे तो उनके हस्ताक्षर भी ले लें। मतदान कार्मिक निर्वाचन आयोग द्वारा दी गयी निर्देश पुस्तिका के सुसंगत नियमों को सावधानी से पढ़ लें। यदि कोई संदेह हो तो अपने मास्टर टेªनर, निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी से संदेह का निवारण करवा लें। जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि पोलिंग स्टेशन या उसके ईद गिर्द पोलिंग बूथ पर पहुंचने तथा मतदान दिवस किसी का भी आतिथ्य स्वीकार न करें। मतदान दिवस के दिन निष्पक्ष, निर्भीक, सकुशल मतदान कराना सुनिश्चित करें। मतदान को पूरी तरह भय रहित निष्पक्ष, निर्भीक सम्पन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह दृढ़ संकल्पित है। निर्वाचन कार्य से जुडे़ समस्त कर्मी निर्भीक, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढ़ग से निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराने में पूरी निष्ठा व लगन के साथ कार्य करें। मतदान में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को तथा उनके कानूनी प्रक्रियाओ को ठीक प्रकार से पढ़/समझ ले। प्रशिक्षण में कोई दिक्कत हो तो उस बिन्दु पर स्पष्ट जानकारी कर लंे। मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण के दौरान यह भी बताया गया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को आयोग की मंशानुरूप सम्पन्न कराने के जिम्मेदारी पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों की है अतः प्रशिक्षण कक्ष छोड़ने से पूर्व यह सुनिश्चत कर लें उनका प्रशिक्षण में वह पूरी तरह से पारंगत हो गए हैं। मतदान कार्मिकों को मतदेय स्थल की सम्पूर्ण जानकारी अवश्य होनी चाहिए। पूर्ण क्षमता, दक्षता व विवेक के साथ प्रशिक्षण को लें। जनपद का कन्ट्रोल रूम का सम्पर्क नं0. 05111-271073, 05111-271079 है। इसके अलावा समस्त निर्वाचन सम्बन्धी अधिकारियों के मोबाइल नं0 आदि भी अपने पास रखें आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क कर शंका निवारण कर लें। मुख्य विकास अधिकारी केदारनाथ सिंह ने प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित निर्वाचन कार्मिकों से कहा कि आयोग द्वारा नियुक्त पे्रक्षक मतदान के दौरान कभी भी मतदान स्थल/मतदान केन्द्र पर आने पर उनके द्वारा चुनाव सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराएं तथा उनकी पे्रच्क्षाओं का विनम्रता व आदरभाव से उत्तर दें। मतदान स्थल में किसी को भी धूम्रपान की अनुमति नहीं दें यदि कोई ऐसा करना चाहे तो उसे तुरन्त मतदान स्थल से बाहर जाने को कहें। ड्यूटी में लगे कार्मिक किसी भी प्रकार का धूम्रपान नहीं करेंगे और न ही किसी का आतिथ्य स्वीकार करेंगे। पानी की बोतल की अपनी सुरक्षा में गुप्तरूप से रखेंगे। किसी भी मतदाता को पानी की बोतल तथा इंक वाला पेन तथा मोबाइल मतदान केन्द्र के अन्दर ले कर जाना पूरी तरह से मना है। मीडिया के पास धारक ही बाहर से इस प्रकार से फोटो खीचेंगे जिससे मतदान प्रकोष्ठ आदि की गोपनीयता भंग न हो।  इस मौके पर अपरजिलाधिकारी/उप निर्वाचन अधिकारी प्रशासन शिवशंकर गुप्ता ने कहा कि मतदान के लिए मतदान कार्मिकों को अति आवश्यक, अति सावधानी, सर्तक होने की जरूरत है। पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारियो को निर्वाचन आयोग के निर्देशो से अवगत कराते हुए कहा कि मतदान प्रारम्भ होने के समय से पूर्व अपने अपने मतदान केन्द्रो पर मतदान पेटी व अन्य सामान व्यस्थित कर लें। मतदान के लिए दी गयी निर्वाचन सामग्री मतपत्र लेखा के लिफाफे रबर की मोहरें, पीतल की सील, पुशर, निर्देश पुस्तिका आदि सभी सामान को व्यवस्थित करना भी जान लें। मतदान स्थल पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चत कराना पीठासीन अधिकारियों का परम कर्तव्य है। मतदान प्रक्रिया के कुशलता पूर्वक सम्पन्न कराने के लिए दी जा रही जानकारियों को भली भांति जान लें यदि कहीं कोई परेशानी हो तो प्रशिक्षणकर्ता से व्यक्तिगत पूछ लें जब तक कि शंका का समाधान न हो जाए। प्रशिक्षण देते हुए एडीएम न्यायिक संदीप गुप्ता ने कहा कि मतदान की गोपनीयता कतई न भंग हो। यह चुनाव क्षेत्रीय व ग्रामीण परिवेश का चुनाव होता है जिसमें अन्य चुनावों की अपेक्षा संवेदनशीलता अधिक रहती है अतः निर्वाचन सम्बन्धी सभी पहलुओं की प्रक्रियाओं को मन मस्तिष्क में बैठा लें। मतदान स्थल पर ऐसी कोई फोटो या प्रचार सामग्री नहीं लगी होनी चाहिए जो उस क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार से सम्बन्धित हो। मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्रों की भी जांच कर लें तथा उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के उपबन्ध समझा दें उनको बैठने की जगह व आवश्यक प्रवेश पत्र भी दें। उन्हंे यह भी अवगत करा दें कि मतदान स्थल से बार-बार अन्दर बाहर जाना पूरी तरह प्रतिबन्धित है तथा वह जारी अपना एजेन्ट पास अपने सामने लगा कर रखेंगा साथ ही मतदान केन्द्र के अन्दर किसी भी दशा में प्रवेश नही करेंगा। डीडीओ अभिराम त्रिपाठी, डीसी मनरेगा पीएन दीक्षित, सहायक निदेशक सूचना प्रमोद कुमार, बीएसए पवन कुमार तथा प्राचार्य पाॅलिटेक्निक प्रदीप अग्निहोत्री आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।