Monday, November 25, 2024
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धारा 144 जनपद की सम्पूर्ण सीमा में 5 जनवरी तक रहेगी प्रभावी: डीईओ

उप निर्वाचन में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से कोई भी बाहरी व्यक्ति विधानसभा सिकन्दरा में नहीं रहेगा: एडीएम
कानपुर देहातः जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी/जिलानिर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर 207 सिकन्दरा विधानसभा उप निर्वाचन को सकुशल, निष्पक्ष, सम्पन्न कराने के उद्देश्य से एडीएम प्रशासन द्वारा जनपद में धारा 144 का प्रभावी तरीके से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। अपर जिला मजिस्टेªट शिव शंकर गुप्ता ने बताया कि जनपद में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत धारा 144 कानपुर देहात की सम्पूर्ण सीमा में लागू है जो 5 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत राजनैतिक दल/उम्मीदवार द्वारा चुनाव प्रचार हेतु वाहनों का प्रयोग जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा। शासकीय/सार्वजनिक सम्मत्ति स्थल भवन, परिसर पर कोई भी राजनैतिक दल उम्मीदवार किसी भी प्रकार का विज्ञापन, बालरेटिंग नही करेंगा ना ही कोई कटआउट, होर्डिंग, बैनर आदि नही लगायेंगा। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व कोई भी बहारी व्यक्ति विधानसभा क्षेत्र सिकन्दरा में नही रहेगा। मतदान केन्द्रों से 200 मीटर परिधि के अन्दर कोई भी पाण्डाल नही लगायें जायेंगे न ही उक्त परिधि के अन्दर चुनाव प्रचार की कार्यवाही नही की जायेगी। राजनैतिक दल उम्मीदवार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के हित में प्लास्टिक/पालीथीन के पोस्टर, बैनर आदि का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नही करेगा। निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नही करायेगा। जिसके मुख्य भाग पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता अंकित न हो, उप निर्वाचन के दौरान एमएमएस/सोशल मीडिया वाट्सएप आदि पर आपत्तिजनक सन्देशों का प्रेषण/प्रसार नही किया जायेगा। राजनैतिक दल/उम्मीदवार सभा रैली जुलूस का आयोजन बिना अनुमति के नही करेंगे साथ ही इस प्रकार नही किया जायेगा जिसमें यातायात में बाधा उत्पन्न हो, लाउडस्पीकर का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नही किया जायेगा। सार्वजनिक सभायें रात्रि 10 बजे के पश्चात और प्रातः 6 बजे के पूर्व आयोजित नही की जायेंगी। कोई भी उम्मीदवार मतदान पूर्ण होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान कोई भी सार्वजनिक सभा या जुलूस नही निकाला जायेगा।