आगरा, जन सामना ब्यूरो। विद्युत वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने और कार्यो में गति प्रदान करने के उद्देश्य से तथा स्वीकृति जल्दी निर्गत करने के लिए निगम में अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता को पैकेज स्वीकृत करने के लिए अधिकार प्रदान किये गए है। भुगतान के पूर्व कार्यों को थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन से सत्यापित कराना अनिवार्य होगा।
1-ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफॉर्मर की क्षमता वृद्धि के लिए प्रत्येक अधीक्षण अभियंता को ₹ 75 लाख की सीमा तक के स्वीकृति के लिए अधिकार प्रदान किया गया।
2- सुगम योजना अंतर्गत अविकसित अवैद्य कालोनी में जहां नए बिजली कनेक्शन के लिए ₹@/35 प्रति वर्ग फीट से उपभोक्ताओं द्वारा धन जमा किया जा रहा है, लाइन के निर्माण के लिए प्रत्येक मुख्य अभियंता को ₹ 1 करोड़ की सीमा अंतर्गत पैकेज स्वीकृति के अधिकार प्रदान किया गया।
3- 11 केवी और एलटी कार्यों, लाइन के निर्माण, शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफॉर्मर की क्षमता वृद्धि, नए ट्रांसफॉर्मर लगाने, जीआई तार बदलने, लंबे स्पान में पोल लगाने, जर्जर तार और ब्रेकर बदलने, रोड क्रोसिंग पर गार्डिंग करने, खुले में लगे ट्रांसफॉर्मर की फेंसिंग कराने आदि कार्यों के लिये प्रत्येक क्षेत्रीय मुख्य अभियंता वितरण को कुल ₹ 5 करोड़ तक पैकेज स्वीकृति के अधिकार प्रदान किया गया।
33 केवी के कार्यों की स्वीकृतियां डिस्कॉम मुख्यालय से जारी होंगी जिसके प्रस्ताव 30 जून तक मांगे गए है जिसमे नए उपकेंद्र, नई 33 केवी लाइन, उपकेंद्र की क्षमता वृद्धि के कार्य हैं।
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