कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 1997 के नियम 4(1) (ख) के अन्तर्गत लागू होने वाली जनपद की पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची 1 अगस्त 2018 से जनपद कानपुर देहात में लागू की जानी है। यह जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विद्याशंकर सिंह ने बताया कि नवीन मूल्यांकन सूची लागू होने के पूर्व वर्तमान प्रचलित दरों पर बैनामा पंजीकृत करा कर लाभ प्राप्त कर सकते है साथ ही उन्होंने बताया कि 1 अगस्त 2018 से लागू होने वाली मूल्यांकन सूची की प्रस्तावित मूल्यांकन सूची के संबंध में जिस किसी को भी कोई आपत्ति/सुझाव हो तो वह जनपद कानपुर देहात के उप निबन्धक कार्यालयों में उपलब्ध प्रस्तावित मूल्यांकन सूची का अवलोकन कर अपनी आपत्ति/सुझाव 16 से 18 जुलाई को सायंकाल तक अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कानपुर देहात के कार्यालय या सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, कानपुर देहात के कार्यालय कक्ष संख्या 207 कलेक्ट्रेट माती कानपुर देहात में लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते है।