Monday, November 25, 2024
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जनसंख्या स्थिरता को बल देने के लिए सिफ्सा की अनूठी पहल

चकरनगर, इटावा, एस. बी. एस. चैहान। राज्य परिवार नियोजन सेवा अभिनवीकरण परियोजना एजेंसी द्वारा विवाह की आयु बढ़ाने एवं नव दंपत्तियों में दो बच्चों के बीच में अंतर रखने शिशुओं एवं माताओं के स्वास्थ्य हेतु जनसंख्या स्थिरता कोष द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रेरणा परियोजना को आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन दमपत्तियों को चिन्हित कर पुरस्कृत किया जाना है जिन्होंने रूढ़िवादी मानसिकता को तोड़ते हुए समाज को बदलने में योगदान दिया है। जैसे कम उम्र में विवाह, विवाह के तुरंत बाद बच्चे का जन्म एवं बच्चों के बीच अंतराल का ना होना। यह परियोजना केवल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए है। प्रेरणा परियोजना के दंपत्तियों हेतु जो अहर्ताएं मांगी गई हैं वह इस प्रकार हैं। 1-दंपति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए। 2- महिला का विवाह सन 2011 से पूर्व नहीं होना चाहिए। 3- महिला का विवाह 19 वर्ष या उसके उपरांत होना चाहिए। 4- पहले बच्चे का जन्म विवाह के 2 वर्ष उपरांत होना चाहिए। 5-दूसरे बच्चे का जन्म पहले बच्चे के जन्म तिथि के 3 साल बाद होना चाहिए। 6- दूसरे बच्चे के जन्म उपरांत अथवा 1 वर्ष के बीच दंपत्ति द्वारा परिवार नियोजन की स्थाई विधि को अपना लेना चाहिए। यदि दंपत्ति द्वारा ऊपर वर्णित प्रथम चार अहर्ताओं को पूर्ण किया जाता है तो पुरस्कार की धनराशि निम्नवत होगी। रुपए 10000 यदि पहला बच्चा लड़का हो तो, रुपए 12000 यदि पहला बच्चा लड़की हो तो। यदि दंपत्ति द्वारा ऊपर वर्णित समस्त 6 अहर्ताओं को पूर्ण किया जाता है तो पुरस्कार की धनराशि निम्नवत होगी – रुपए 15000 यदि दोनों बच्चे लड़के हो तो. रुपए 17000 यदि एक लड़का और एक लड़की का जन्म हो, रुपए 19000 यदि दोनों बच्चे लड़की हो तो। उक्त परियोजना का लाभ उठाने हेतु दंपत्ति द्वारा अपने आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना होगा इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से संबंधित नजदीकी अस्पताल, चिकित्सक से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर के अधीक्षक अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि जो भी फार्म भरे जाने हैं या उसकी जो भी विधिक क्रिया पूर्ण होनी है। उसके लिए लाभार्थी राजपुर अस्पताल या उसको अपने संबंधित अस्पताल के चिकित्सक, अधीक्षक और गैर जनपदीय व्यक्ति को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में पहुंच कर नियमानुसार कार्यवाही पूरी करनी चाहिए ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ अधिशासी निदेशक सिफ्सा/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा प्राप्त किया जा सके। अधीक्षक महोदय ने बताया कि एक पत्र जिसका क्रमांक 393 सिफ्सा/पीएसपीसेएल/एच एस/जेएसके/दिनांक 3 जुलाई 2018 के द्वारा जिलाधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी इटावा के द्वारा निर्देश पत्र प्राप्त हुआ है इस परिपेक्ष में चारों तरफ लोगों को जागरुक किया जा रहा है ताकि कोई भी लाभार्थी इस लाभ से वंचित ना रह जाए।