कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जनपद में के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में 18 नवम्बर (रविवार) को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता यूपीटीईटी-2018 परीक्षा को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से व्यक्तियों/अराजक तत्वों द्वारा शांति-भंग किये जाने का प्रयास किया जा सकता है जिसके दृष्टिगत शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।
यह जानकारी अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व साहब लाल ने देते हुए बताया कि परीक्षा को देखते हुए कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह परीक्षा केन्द्रों के आसपास 200 मीटर परिधि के अन्दर किसी भी दशा में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नही किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह परीक्षा केन्द्रों से 200 मीटर परिधि के अन्दर प्रवेश नही किया जायेगा। परीक्षार्थियों एवं ड्यूटी पर तैनात अधिकारी एवं कर्मचारियांे पर प्रवेश का प्रतिबन्ध लागू नही होगा। कोई भी व्यक्ति पांच अथवा पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नही बनायेगा और न ही समूह के साथ चलेगा। बारात, शव यात्रा तथा परीक्षार्थियों पर यह प्रतिबन्ध लागू नही होगा। काई भी व्यक्ति या परिक्षार्थी किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र आदि लेकर परीक्षा स्थल पर लेकर प्रवेश नही करेंगा और न ही परीक्षा केन्द्र के आसपास भीड़ एकत्र नही करेंगा। परीक्षा को देखते हुए धारा 144 के तहत कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के पास पास 200 मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी दशा में फोटो काफी मशीन की दुकान नही खोलेगा और न ही कोई व्यक्ति परीक्षार्थी प्रश्नपत्रों की छायाप्रति नहीं करायेगा। परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जायेगा, आदेश का उलंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव जनपद कानपुर देहात की सीमा में लागू होकर दिनांक 17 से 19 नवम्बर 2018 तक प्रभावी रहेगी।