कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जनपद में माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद द्वारा 7 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित होने वाली हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट की परीक्षायें वर्ष 2019, को सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करायें जाने तथा जनपद में समूचित सुरक्षा व शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु धारा 144 को लागू कर दिया गया है। जो बीती 2 फरवरी से प्रभावी होकर 8 मार्च तक प्रभावी रहेंगी।यह जानकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन पंकज वर्मा ने देते हुए बताया कि परीक्षा को देखते हुए कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह परीक्षा केन्द्र के आसपास 200 मीटर परिधि के अन्दर किसी भी दशा में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग करेंगा ना ही परीक्षा केन्द्रों से 200 मीटर परिधि के अन्दर बिना संबंधित एसडीएम की अनुमति से प्रवेश नही करेंगा। परीक्षार्थियों एवं ड्यूटी पर तैनात अधिकारी एवं कर्मचारियों पर प्रवेश का प्रतिबन्ध लागू नही होगा। व्यक्ति या परिक्षार्थी किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र आदि लेकर परीक्षा स्थल पर लेकर प्रवेश नही करेंगा और न ही परीक्षा केन्द्र के आसपास भीड़ एकत्र नही करेंगा। परीक्षाओं को देखते हुए धारा 144 के तहत कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के पास पास 200 मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी दशा में फोटो काफी मशीन की दुकान नही खोलेगा और न ही कोई व्यक्ति परीक्षार्थी प्रश्नपत्रों की छायाप्रति नहीं करायेगा। केन्द्र व्यवस्थापक तथा ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेटों को छोडकर किसी भी व्यक्ति द्वारा परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जायेगा, किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के दौरान ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग बिना एसडीएम की अनुमति के बिना नही करेगा। जनपद की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति भाला, बल्लम, धारदार हथियार, लाठी, डंडा, समूह में किसी सक्ष्यम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नही चलेगा। बीमार अथवा शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति जिसे सहारे के लिए डंडे की जरूरत पड सकती है तथा प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पर हो उस पर प्रतिबन्ध लागू नही होगा। कोई भी व्यक्ति पांच अथवा पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नही बनायेगा और न ही समूह के साथ चलेगा। बरात, शव यात्रा में शामिल व्यक्तियों तथा परीक्षार्थियों पर यह प्रतिबंध नही लागू होगा। आदेशों का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा – 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। यह आदेश बीती 2 फरवरी से प्रभावी होकर दिनांक 8 मार्च 2019 तक प्रभावी रहेगी।