Monday, November 25, 2024
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42 करोड़ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को आच्छादित कराने का लिया गया है निर्णय: मुख्य सचिव

प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना से पात्र श्रमिकों को लाभान्वित कराने हेतु अधिक से अधिक श्रमिकों का आधार कार्ड एवं बचत बैंक खाते से निकटतम जन सुविधा केन्द्र में पंजीकरण कराया जाये: मुख्य सचिव
योजना से 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन से श्रमिक होंगे लाभान्वित: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि विगत 15 जनवरी, 2019 से देश में लागू प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना (पी0एम0एस0वाई0एम0) से पात्र श्रमिकों को लाभान्वित कराने हेतु अधिक से अधिक श्रमिकों का आधार कार्ड एवं बचत बैंक खाते से निकटतम जन सुविधा केन्द्र में पंजीकरण कराया जाये। उन्होंने कहा कि योजना से 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन से श्रमिक लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत 15 हजार रुपये मासिक आय तक वाले असंगठित 18 से 40 वर्ष के मध्य श्रमिकों को 3000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था से सम्बन्धी सुरक्षा सुरक्षित किये जाने हेतु प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना के अन्तर्गत पेंशन योजना से लगभग 42 करोड़ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को आच्छादित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित करायी जाये।
मुख्य सचिव आज लोक भवन से वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना के अन्तर्गत पात्र श्रमिकों को लाभान्वित कराने हेतु आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी 05 मार्च को प्रधानमंत्री द्वारा पी0एम0एस0वाई0एम0 का केन्द्रीय स्तर पर औपचारिक शुभारम्भ पूर्वान्ह 11ः30 बजे किया जायेगा, जिसका सजीव प्रसारण जनपद स्तर के सभी जन सुविधा केन्द्रों पर कराने हेतु आवश्यक व्यवस्थायें समय से सुनिश्चित करा ली जायें। उन्होंने कहा कि जिलास्तर पर जिलाधिकारियों के साथ-साथ मंत्रिगण, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के अतिरिक्त श्रमिक संगठनों तथा आटो रिक्शा, फेरी वाले, समाचार पत्र विक्रेता आदि के संगठन द्वारा कार्यक्रमों में प्रतिभाग कराया जाये।
डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने कहा कि योजना के शुभारम्भ/लोकार्पण के समय समस्त जनसुविधा केन्द्रों पर असंगठित क्षेत्र के कम से कम 100-100 कर्मकारों को आमंत्रित करके डी0डी0 लाइव टेलीकास्ट पर प्रसारित प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम दिखाया जाये। उन्होंने कहा कि योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लाभ असंगठित क्षेत्र के अधिक से अधिक श्रमिकों को दिलाने हेतु ठोस रणनीति बनाकर शत-प्रतिशत श्रमिकों का पंजीकरण करवाया जाना सुनिश्चित कराया जाये।
मुख्य सचिव ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जनपद के प्राथमिक स्कूलों में मानदेय पर कार्यरत सभी रसोईयों, ग्राम विकास विभाग में कार्यरत रोजगार सेवक/मनरेगा श्रमिक, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा कार्यकत्रियों, महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण 02 दिन में विकास खण्ड स्तर पर कैम्प लगाकर जनसुविधा केन्द्रों के माध्यम से कराना सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को उनके योजना में प्रवेश के आयु के आधार पर न्यूनतम 55 रुपये एवं अधिकतम 200 रुपये प्रतिमाह नियमित अंशदान किया जायेगा। श्रमिक द्वारा किये गये अंशदान के समतुल्य धनराशि का अंशदान भारत सरकार द्वारा भी किया जायेगा।
योजना का क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से किया जायेगा। योजना में प्रवेश के लिये असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को अपना नामांकन कराना होगा, जिस हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखायें, उनके एजेण्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के काया्रलय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय तथा जिला श्रम कार्यालयों को ऐसे श्रमिकों को नामांकित करने हेतु सम्पर्क सुविधा केन्द्र के रूप में नामित किया गया है। योजना के अन्तर्गत श्रमिक सम्पर्क सुविधा केन्द्र में अपना आधार नम्बर तथा बचत खाता/जनधन खाते के साथ पंजीयन करने हेतु सम्पर्क करेगा तथा उसे यह सहमति देनी होगी कि वह स्वेच्छा से पेंशन योजना को स्वीकार कर रहा है तथा सम्बन्धित श्रमिक द्वारा जो बैंक विवरण प्रस्तुत किया गया है, उससे सम्बन्धित खाते से सम्बन्धित अंशदान की धनराशि प्रतिमाह आटो-डेबिट के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम के खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी।
वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग में प्रमुख सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।