कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। होली के पावन पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने और लोक शांति बनाये रखने के लिए उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने रंग खेलने के दिन जनपद में स्थित समस्त थोक व फुटकर देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर व माडल शाप व भांग की दुकानों एवं समस्त सीएल-2 (देशी शराब के थोक बिक्री का अनुज्ञापन) एवं एफएल-2/एफएल2बी (विदेशी मदिरा एव ंबियर की थोक बिक्री का अनुज्ञापन) दिनांक 21 मार्च 2019 को पूर्णयता बन्द रखे जायेंगे। इस बंदी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा। जिला मजिस्ट्रेट ने इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित को निर्देश दिये है।