जनपद में रोस्टर व्यवस्था लागू
फिरोजाबाद, एस. के. चित्तौड़ी। जनपद में कोरोना वायरस के पॉजीटिव के मामलों में हुई हाल ही में बढ़ोत्तरी एवं कोरोना के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लिए जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब शहर में एक दिन छोड़कर एक दिन प्रातः सात बजे से 9 बजे तक मात्र दो घंटे के लिए ही आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जाएंगी।
लाॅकडाउन में लोगों की मनमानी के चलते जिला प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़ रहे है। जिला प्रशासन की तमाम पाबंदियों के बाद भी लोग बेवजह घर से निकलना नहीं छोड़ रहे हैं। इसी के चलते जिला अधिकारी ने यह रोस्टर व्यवस्था लागू की है। इसके अनुसार आवश्यक वस्तुओं की दुकानें गुरूवार नौ अप्रैल को प्रातः दो घंटे के लिए खुलेगी और उसके अगले दिन अर्थात 10 अप्रैल को यह दुकाने पूर्णता बंद रहेगी। सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता पर यह रोस्टर लागू नहीं होगा। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने स्पष्ट कहा है कि इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा और लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।