Tuesday, November 26, 2024
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कृषि सम्बन्धित जानकारी हेतु कन्ट्रोल रूम में करें सम्पर्क: डीएम

फसलों की कटाई मडाई में काम आने वाले बिक्री प्रतिष्ठान रहेंगे खुले: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कोविड – 19 के दृष्टिगत लाॅक डाउन की स्थिति में रबी की फसलों की कटाई मडाई हेतु शासन के द्वारा दिये गये निर्देशों की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि हंसियाॅ, दराती, थ्रेसर, हार्वेस्टर/कम्बाइन, भूसा बनाने वाली मशीन, स्ट्रा रीपर इत्यादि जो फसलों की कटाई मडाई में काम आता है के बिक्री प्रतिष्ठान तथा उनके सर्विस सेन्टर खुले रहेंगे। कृषकों द्वारा मडाई के उपरान्त प्राप्त अनाज को समय से मण्डी स्थल/क्रय केन्द्र लाने ले जाने की सुविधा रहेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि पशुओं के चारे, दाना, खली, भूसा, कृषि निवेश/कृषि उत्पाद इत्यादि के परिवहन/बिक्री से सम्बन्धित कार्यों को करने की अनुमति होगी। कटाई मडाई से सम्बन्धित उपकरणों को लाने ले जाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा अनुमति पत्र/पास प्रदान किया जा रहा है जो अन्य जनपदों के लिए भी मान्य होंगे। कटाई मडाई के उपकरणों/यंत्रों को चलाने के लिए चालक/तकनीशियन श्रमिक (1$4) आदि यदि अन्य जनपद में हैं तो उनको लाने तथा गंतव्य जनपद हेतु जिला प्रशासन द्वारा अनुमति पत्र/पास दिये जा रहे हैं। कम्बाइन, हार्वेस्टर, रीपर, ट्रैक्टर एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों के अधिकृत विक्रेताओं एवं अधिकृत तकनीशियनों आदि को अन्य जनपदों से स्पेयर पार्टस लाने, सर्विसिंग एवं मरम्मत आदि हेतु जिला प्रशासन द्वारा दिये जा रहे अनुमति पत्र एवं पास प्रदेश के अन्य जनपदों हेतु मान्य होगें। किसानों को स्वयं अथवा किसानों के खेतों पर श्रमिकों को एवं ट्रैक्टर थ्रेशर आदि यंत्रों से कटाई मडाई वुआई आदि कार्य करने हेतु किसी भी प्रकार के पास/अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। कटाई मडाई से सम्बन्धित कम्बाइन, हार्वेस्टर, रीपर, ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि उपकरणों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर जनपद स्तर पर बने कंट्रोल रूम 7565020380, 9350816101, 7499583661, 7309177824 पर सम्पर्क किया जा सकता है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी एवं सुरक्षा का पालन करें। सामाजिक दूरी बनाये रखें। साबुन से हाथों को साफ करते रहें। चेहरे पर मास्क लगायें। कृषि यंत्रों एवं उपकरणों की लगातार साफ सफाई करते रहें। जहाँ तक सम्भव हो परिचित व्यक्तियों को ही कृषि कार्य उपकरणों एवं मशीनों से ही करने को बरीयता दें। बोरी तथा अन्य पैकेजिंग सामग्री की भी साफ सफाई रखें। उक्त छूट लाॅक डाउन के दौरान प्रशासन के निर्देशों/सुझावों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई इत्यादि सुनिश्चित करेंगें।