कानपुर: स्वप्निल तिवारी। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान कानपुर चैप्टर द्वारा होटल मलिक रेसीडेंसी, हर्ष नगर कानपुर में यूनियन बजट 2023-24 विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि सतीश चंद्र राजौरी (आईआरएस) एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, विशिष्ट अतिथि वी के वर्मा ज्वाइंट डायरेक्टर एमएसएमई,,कानपुर, मुख्य वक्ता सीए गोविंद माहेश्वरी दूसरे मुख्य वक्ता एडवोकेट संतोष गुप्ता थे।
सीएस वैभव अग्निहोत्री, चेयरमैन भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, कानपुर चैप्टर ने सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत किया और बजट में आए नए प्रावधानों के बारे में खुल कर चर्चा की उन्होंने बताया कंपनीज एक्ट के तहत डाटा प्रोसेसिंग सेंटर का निर्माण किया जाएगा जिससे की प्रशासनिक कार्य के संचालन में तेज़ी आयेगी।
मुख्य अतिथि सतीश चंद्र राजौरी (आईआरएस) एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने बताया की इनकम टैक्स स्लैब में टैक्स रेट के परिवर्तन के कारण निम्न आय वर्ग के लोगों को बचत होगी जिससे की लोगों के पास निवेश के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार के नए अवसर मिलेंगे जिससे की रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।प्रोग्राम में मौजूद विशिष्ट अतिथि वी के वर्मा वीके वर्मा ज्वाइंट डायरेक्टर एमएसएमई डी आई, कानपुर ने बताया की बजट में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए अहम घोषणा की गई है। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को रिवैंप करके 01 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा और इसके लिए कॉर्पस में 9000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। उन्होंने बताया की भारत में लगभग 45 परसेंट रोजगार छोटे उद्योगों के कारण मिलते हैं इसलिए इस सेक्टर पर खास फोकस होता है।
पहले मुख्य वक्ता सीए गोविंद माहेश्वरी ने विस्तार से डायरेक्ट टैक्स के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने बताया स्टार्ट-अप्स को आयकर लाभ के लिए निगमन की तिथि 31.03.23 से बढ़ाकर 31.3.24 की गई है। स्टार्ट-अप्स की शेयरधारिता के सात वर्ष से दस वर्ष तक परिवर्तन पर हानियों को आगे ले जाने का लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव।
धारा 54 और 54एफ के तहत आवासीय घर में निवेश पर पूंजीगत लाभ से कटौती रुपये पर कैप की जाएगी। कर रियायतों और छूटों के बेहतर लक्ष्यीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रुपये की न्यूनतम सीमा। टीडीएस के लिए 10,000/- को हटाया जाना चाहिए और ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित करदेयता को स्पष्ट किया जाना चाहिए। इन बदलावों से इकॉनमी में और अधिक उछाल आएगा।
अन्य मुख्य वक्ता एडवोकेट संतोष गुप्ता ने बताया कि इस बजट में खास बात यह है कि कंपनी द्वारा सीएसआर खर्च हेतु रसीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अब अनुमन्य नहीं होगी, समाधान अपनाने वाले कारोबारी ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से अपना माल बेचने की छूट प्रदान कर दी गई है, यदि क्रेता द्वारा अपनी रसीद का भुगतान विक्रेता को 180 दिन के अंदर नहीं किया है तब उसे अपनी आईटीसी रिवर्स करनी होगी।धारा 50 के तहत ब्याज भी जमा करना होगा, जीएसटी के विक्रय विवरण जीएसटीआर वन एवं ळैज्त्-3ठ, 3 वर्ष की समाप्ति के उपरांत अब दाखिल नहीं किए जा सकेंगे, जीएसटी वार्षिक रिटर्न- 9, देय तिथि से 3 वर्ष तक की दाखिल किया जा सकेगा इसी तर्ज पर ई-कॉमर्स ऑपरेटर अपना मासिक रिटर्न ळैज्त्-8 भी 3 वर्ष के उपरांत दाखिल नहीं कर सकेंगे।कुछ मामलों को छोड़कर जेल सजा हेतु टैक्स सीमा एक करोड़ से बढ़ा कर दो करोड़ कर दी गई है।
इस अवसर पर प्रबंध समिति की सीएस रीना जाखोडिया,उपाध्यक्ष, सीएस आशीष बंसल,सचिव, सीएस मनीष कुमार पाल, कोषाध्यक्ष सीएस वैभव गुप्ता मौजूद रहे। इसके अलावा इस अवसर पर हमारे बीच सीएस मनोज कुमार यादव सीएस मनीष कुमार शुक्ला, सीएस अरविंद कुमार कटियार सीएस सुशील गुप्ता, सीएस राहुल मिश्रा, सीएस विनोद मेहरोत्रा, सीएस हेमंत सजनानी आदि मौजूद रहे।