⇒कंपनी के विरुद्ध संगीन धाराओं में 46 अभियोग पंजीकृत हैं
मथुरा: श्याम बिहारी भार्गव । चिन्हित कलपतरु कंपनी द्वारा अवैध रूप से अर्जित कुल 663,272,500 रुपये की संपत्ति की कुर्क की गई है। थाना फरह स्थित कल्पतरु कंपनी गांव पोरी, चुरमुरा भदाया के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत यह कार्यवाही की गई है। कल्पतरु कंपनी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट और धोखाधडी करने जैसे संगीन धाराओं में 46 अभियोग पंजीकृत है। ग्राम पौरी, भदाया, चुरमुरा में स्थित कुल 265.309 बीघा जमीन जिसकी कीमत कुल 663,272,500 (छियासठ करोड़ बत्तीस लाख बहत्तर हजार पांच सौ रुपये) को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा-14(1) के अन्तर्गत जब्त किया गया। एसएसपी शैलेश पांडेय ने कहा कि शासन से लगातार निर्देश प्राप्त होते हैं कि संगठित अपराध, माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जाए। इसी के तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत लगभग 265 बीघा जमीन आज कुर्क हो रही है। जिसकी अनुमानित कीमत करीब 66.5 करोड के आसपास है। ये यहां का चर्चित धोखाधडी का मामला था। जिसमें लोगों की कमाई लेकर अभियुक्त फरार हो गए थे। इसमें छह लोगों के विरूद्ध गैंगस्टर लगा। गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद कल्पतरु नाम से यहां जो कंपनी थी उसकी 265 बीघ जमीन जो उसने अपराध द्वारा अर्जित पैसों से बनाई थी को कुर्क किया जा रहा है और संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है। इसी तरह गैंगस्टर एक्ट में अन्य अपराधियों को भी चिन्हित कर उनकी संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है। चार दर्जन मुकदमा इसी जनपद में पंजीकृत हैं। इसके अलावा मुकदमे अन्य जनपदों में भी इनके विरूद्ध पंजीकृत हैं। विवेचना चल रही है आगे भी प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।