विवाह के इच्छुक पात्र महिला-पुरूष परिजन, मित्रजन शीघ्र करायें पंजीकरण
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 10 फरवरी को जिला पंचायत कानपुर देहात के द्वारा एक वृहद विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिसमें इच्छुक आवेदक अपना पंजीकरण जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत आदि में कराकर इस योजना का लाभ लें। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद, निराश्रित निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं को कुल 35,000 रू0 मात्र प्राप्त होंगे, जिसमें कन्या को अनुदान के रूप में 20, 000 एवं विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं को रू0 25, 000 और रू 10,000 मात्र का विवाह से संबंधित सामान कन्या को एवं विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा महिलाओं को रू0 5, 000 का सामान उपलब्ध कराया जायेगा। कार्यक्रम हेतु रू 5,000 मात्र व्यय किया जायेगा। मुख्यमंत्री साहमूहिक विवाह योजना अन्तर्गत पात्रता की शर्ते कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हो, आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए, कन्या की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाबकार्ड, आधार कार्ड मान्य होगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री जो स्वयं दिव्यांग हो प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अन्तर्गत पंजीकरण/आवेदन करने की प्रक्रिया काफी आसान है। विवाह में सम्मलित होने वाली कन्याओं एवं विवाह करने वाले लडकों, वर को संयुक्त रूप से पंजीकरण करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर समस्त संलग्नों सहित आवेदन विवाह हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व करना होगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्नक फोटो के अलावा विवाह पंजीयन हेतु कन्या व वर के दो-दो फोटो अलग से देना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक रतन कान्त पाण्डेय, मुख्य विकास अधिकारी केदारनाथ सिंह आदि अधिकारियों द्वारा इस योजना के लिए लाभ दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाना है। सभी ब्लाकों, तहसीलों, नगर पंचायत, नगर पालिका, समाजकल्याण अधिकारी, दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी, एएमए, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आदि को निर्देश दिये है कि वे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाने आदि की कार्यवाही समयवद्ध तरीके से पूरी करें।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण कर आवश्यक अभिलेखों के साथ जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत कार्यालय में जमा किये जायेंगे। शहरी क्षेत्र में निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण कर आवश्यक अभिलेखों के साथ नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के कार्यालय में जमा करें। योजना हेतु अनुदान स्वीकृति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अपर मुख्य अधिकारी जिला ंपचायत/खंण्ड विकास अधिकारी तथा शहरीय क्षेत्रों हेतु अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत अधिकृत होंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अन्तर्गत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम जनपद स्तर पर 10 फरवरी को जिला पंचायत द्वारा वृहद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इच्छुक आवेदक अपना रजिस्टेªशन जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत में शीघ्रता-शीघ्र कराकर योजना का लाभ ले। योजना के लाभ के लिए जिलाधिकारी द्वारा कई टीमें गठित की गयी है। जिनको विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गयी है। मुख्यमंत्री विवाह योजना की सफलता के लिए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा बैठक की गयी जिसमें उचित दिशा निर्देश दिये गये है। जिला समाजकल्याण अधिकारी राजीव लोचन मिश्रा, एएमए मणिन्द सिंह, जिला दिव्यांगजन अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज सभी ईओ, सभी एसडीएम, एडीएम, मुख्य विकास अधिकारी केदारनाथ सिंह, डीएसओ अंशिका दीक्षित, देवहूती पाण्डेय, आदि अधिकारी व समाजसेवी कंचन मिश्रा, सरवन सिंह, सत्येन्द्र, नवीन दीक्षित उर्फ हीरा, राजेश शर्मा उर्फ मोती, प्रिया, सोनम, संजय आदिजन सीएमओ डा0 सुरेन्द्र रावत व एसीएमओ डा0 बीपी सिंह, डा. पंकज श्रीवास्तव, नितिन परिहार, विकास सचान, रेखा सचान, मीना कुशवाहा, प्रीती सिंह, शाहिद, शकील, संजय दीक्षित, अंजनी पाण्डेय, भी योजना के सफल क्रियावन्यन के लिए निरंतर प्रयासरत है।
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