Thursday, May 2, 2024
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में विवाह करने वाले वर-वधू को सरकार की लाभ परक योजनाओं का लाभ भी दिया जायेगा: राकेश कुमार सिंह 

कानपुर देहातः जन सामना ब्यूरो। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों विशेषकर अधिशाषी अधिकारी, एसडीएम, बीडीओ, तहसीलदार, एएमओ, सीएमओ आदि को निर्देश दिये है कि वे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 10 फरवरी को अकबरपुर महाविद्यालय में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 100 जोडों का सामूहिक विवाह आदि हेतु भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। जिसकी तैयारियों की प्रगति में अपेक्षित गति लाये। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी को आयोजित बैठक में अधिकारी पूरी तैयारी के साथ अपनी बात रखे तथा सिविल लाइन माती रोड स्थित अकबरपुर महाविद्यालय अकबरपुर के प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भव्य आयोजित होने वाले कार्यक्रमी की जानकारी देते हुए 9 व 10 फरवरी के लिए अकबरपुर महाविद्यालय अकबरपुर की कमरों, हाल, ग्राउड आदि को आरक्षित करा ले तथा विद्यालय में जाकर कौन व्यवस्था कहा होनी है इसका खाका या ब्लू प्रिन्ट तैयार कराकर जानकारी दे। इच्छुक आवेदक अपना पंजीकरण जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत आदि में कराकर इस योजना का लाभ लें। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद, निराश्रित निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं को कुल 35,000 रू0 मात्र प्राप्त होंगे, जिसमें कन्या को अनुदान के रूप में 20, 000 एवं विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं को रू0 25, 000 और रू 10,000 मात्र का विवाह से संबंधित सामान कन्या को एवं विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा महिलाओं को रू0 5, 000 का सामान उपलब्ध कराया जायेगा। कार्यक्रम हेतु रू 5,000 मात्र व्यय किया जायेगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में विवाह करने वाले वर-वधू को सरकार की लाभ परक योजनाओं का लाभ भी दिया जायेगा।  मुख्यमंत्री साहमूहिक विवाह योजना अन्तर्गत पात्रता की शर्ते कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हो, आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए, कन्या की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाबकार्ड, आधार कार्ड मान्य होगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री जो स्वयं दिव्यांग हो प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अन्तर्गत पंजीकरण/आवेदन करने की प्रक्रिया काफी आसान है। विवाह में सम्मलित होने वाली कन्याओं एवं विवाह करने वाले लडकों, वर को संयुक्त रूप से पंजीकरण करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर समस्त संलग्नों सहित आवेदन विवाह हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व करना होगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्नक फोटो के अलावा विवाह पंजीयन हेतु कन्या व वर के दो-दो फोटो अलग से देना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक रतन कान्त पाण्डेय, मुख्य विकास अधिकारी केदारनाथ सिंह आदि अधिकारियों द्वारा इस योजना के लिए लाभ दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाना है। सभी ब्लाकों, तहसीलों, नगर पंचायत, नगर पालिका, समाजकल्याण अधिकारी, दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी, एएमए, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आदि को निर्देश दिये है कि वे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाने आदि की कार्यवाही समयवद्ध तरीके से पूरी करें। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण कर आवश्यक अभिलेखों के साथ जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत कार्यालय में जमा किये जायेंगे। शहरी क्षेत्र में निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण कर आवश्यक अभिलेखों के साथ नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के कार्यालय में जमा करें। योजना हेतु अनुदान स्वीकृति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अपर मुख्य अधिकारी जिला ंपचायत/खंण्ड विकास अधिकारी तथा शहरीय क्षेत्रों हेतु अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत अधिकृत होंगे। योजना के लाभ के लिए जिलाधिकारी द्वारा कई गठित टीमें जिनको विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गयी है उनके कार्यो की समीक्षा की गयी। तथा उचित दिशा निर्देश दिये गये है।  जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता वाली योजना व कार्यक्रम है। कार्यक्रम की सफलता की ओर अग्रसर है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी। उन्होंने निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण संचालित योजना जिसमें सामान्य वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के पुत्रियांे की शादी हेतु कन्या के माता पिता, आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेख, ग्रामीण क्षेत्र के लिए वार्षिक आय 46080/- एवं शहरीय क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय 56450/- रू0 से कम होनी चाहिए तथा विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि 18 वर्ष या उससे अधिक हो तथा वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। किसी भी दशा में वर व कन्या की आयु पूर्ण नही होने की स्थिति में बाल विवाह अधिनियम के अन्तर्गत वर वधू के दोषी माता पिता/अभिभावक के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिये कि इस योजना से लाभाविंत लोगों परिजनों आदि के अनुसूचित जाति, पिछडा वर्ग  आय प्रमाण पत्र आदि के जारी करने में किसी भी प्रकार का विलंब न करे। उन्होंने कहा कि विवाह में वर-वधू की डेªस, मेकप व उसकी एक सामान एकरूपता रहे। शादी के समय वर-वधू के लिए माला आदि सहित विवाह के समय आवश्यक चीजे मौके पर रहे। इसकी पूर्व में ही व्यवस्था कर ले। उन्होंने कहा कि जो समाजसेवीजन सामूहिक विवाह कराते है जैसे बताया गया है कि विजय शंकर कौशल आदि अनुभवी व्यक्तियों को भी 5 फरवरी की बैठक में बुला लिया जाये। बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व विद्याशंकर सिंह, सीएमओ डा. सुरेन्द्र रावत, सहायक निदेशक सूचना प्रमोद कुमार, डीडीओ अभिराम त्रिवेदी, जिला समाजकल्याण अधिकारी राजीव लोचन मिश्रा, एएमए मणिन्द सिंह, जिला दिव्यांगजन अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज सभी ईओ, सभी एसडीएम, एडीएम, डीएसओ अंशिका दीक्षित, देवहूती पाण्डेय, आदि अधिकारी उपस्थित थे। समाजसेवी कंचन मिश्रा ने भी कार्यक्रम में शहनाईवादक को निःशुल्क बुलाने के साथ ही कई व्यवस्थाओं को निःशुल्क करने की बात कही। सिविल लाइन माती रोड लक्ष्मी ब्यूटी पार्लर मीना कुशवाहा व उनकी शिष्या बन्दना गुप्ता, प्रिया गुप्ता, शीतल पाल, डिम्पल सहित कई छात्राओं ने दुल्हन को सजाने की भी जानकारी दी गयी। सरवन सिंह, सत्येन्द्र, नवीन दीक्षित उर्फ हीरा, राजेश शर्मा उर्फ मोती, सोनम, संजय आदिजन नितिन परिहार, विकास सचान, रेखा सचान, प्रीती सिंह, शाहिद, शकील, जयमिश्र, हनुमान गुप्ता, आशीष अवस्थी, हरिशंकर श्रीवास्तव, रामनरेश त्रिपाठी, राघव अग्निहोत्री, अनुराग शुक्ला, अरविन्द शुक्ला, चन्दसेन भारती, संजय दीक्षित, सुबोध मिश्रा, अंजनी पाण्डेय, लखन पाण्डेय, रविकांन्त दुबे, रविन्द्र दुबे, रियाज अहमद, उपदेश पाण्डेय, करूणा शंकर दुबे, रणविजय शर्मा, गौरव सिंह, पियूष दीक्षित, संजय राजपूत, वीरेन्द्र शर्मा, संदीप कटियार, रोहित शुक्ला, मंयक शुक्ला, योगेन्द यादव आदि सम्मानित जनों ने भी योजना के सफल क्रियावन्यन के लिए लेखनी के माध्यम जन-जन तक तक जानकारी पहुंचाने हेतु निरंतर कार्यक्रम जारी है।