Friday, April 26, 2024
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हर्ष कुमार तिवारी हत्याकाण्ड के आरोपी को आजीवन कारावास

जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा
फिरोजाबाद, एस. के. चित्तौड़ी। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 7 आलोक द्विवेदी ने हर्ष कुमार तिवारी हत्याकाण्ड के आरोपी चानू सैनी उर्फ जितेन्द्र सैनी को आजीवन करावास एवं एक लाख 15 हजार 500 रूपये जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला थाना उत्तर से जुड़ा है। वादी प्रशान्त तिवारी पुत्र हर्ष कुमार तिवारी निवासी शिवनगर जलेसर रोड थाना उत्तर फिरोजाबाद ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा है कि 26 अगस्त 2005 को समय करीब 6.00 बजे सांय वह अपनी ट्रांस्पोर्ट पर बैठा हुआ था कि उसी समय मौहल्ले के ही मुकेश गुप्ता पुत्र चन्द्रपाल उर्फ चन्द्र प्रकाश गुप्ता, ऋषि गुप्ता पुत्र रामजीलाल गुप्ता तथा जलेसर रोड निवासी चानू सैनी उर्फ जितेन्द्र सैनी पुत्र मानसिंह सैनी तथा हनुमानगढ निवासी देश दीपक यादव पुत्र फूलन सिंह यादव असलाहों से लैस होकर ट्रांस्पोर्ट पर आ गये और उससे चैथ वसूली के उददेश्य से जबरिया 20 हजार रूपये माॅग करने लगे। रूपये देने से मना करने पर उपरोक्त लोगों ने प्रशान्त तिवारी को पकड़ कर खींचते हुए मुकेश गुप्ता के घर की तरफ लेकर चल दिये। बचाव में शोर मचाने पर उसके पिता हर्ष कुमार तिवारी, चाचा शिव शंकर तिवारी पुत्रगण निंरजन लाल तिवारी व नवीन शर्मा, प्रकाश भारद्वाज ने उसे बचाने के लिए पीछा किया तो मुल्जिमान ने उसे छोड कर मुकेश गुप्ता अपने साथियों के साथ दरवाजे पर चढ़ गये। ऋषि गुप्ता, देश दीपक यादव व चानू सैनी ने एक स्वर में कहा कि मुकेश मार गोली यह बचने न पाये। मुकेश गुप्ता ने जान से मारने की नियत से अपने हाथ में लिए हुए असलाह से वादी के पिता हर्ष कुमार तिवारी के गोली मार दी जिससे वह लहुलुहान होकर सडक पर गिर गये और मुल्जिमान फायर करते हुए भाग गये। अपने पिता को घायल अवस्था में लेकर जिला अस्पताल गये जहाॅ हालत गम्भीर होने पर उन्हें आगरा रैफर कर दिया। आगरा पहुॅचते ही मृत्यु हो गयी। पुलिस ने अभियोग दर्ज कर विवेचना उपरान्त आरोपियों के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकेश गुप्ता, ऋषि गुप्ता एवं देश दीपक गुप्ता की पत्रावली प्रथक की गयी और आरोपी चानू सैनी उर्फ जितेन्द्र सैनी का मुकदमा सेशन सुपुर्द होकर वास्ते सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 7 आलोक द्विवेदी की न्यायालय में स्थानान्तरण हुआ। न्यायालय ने आरोप लगाया और अभियुक्त ने आरोप से इन्कार करते हुए सत्र परीक्षण की माॅग की। न्यायालय में नौ गवाहों ने गवाही दी। शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजमोद सिंह चैहान ने केस को साबित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की तमाम नजीरें पेश की। अपर सत्र न्यायाधीश आलोक द्विवेदी ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य एवं गवाहों के ब्यानों का गहनता से अध्यन करने के बाद चानू सैनी उर्फ जितेन्द्र सैनी को चैथ वसूली के उददेश्य से हर्ष कुमार तिवारी की हत्या का दोषी पाते हुए खुले न्यायालय में सजा सुनायी।