Sunday, September 22, 2024
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शराब माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने की एनएसए की कार्यवाही

घाटमपुर/कानपुर, शिराजी। बीते दिनो शराब माफियाओं द्वारा बेची गई जहरीली शराब से हुई 8 मौतों और दर्जनभर से ज्यादा लोग बीमार हो गये थे। इनके आरोपियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनंत देव त्रिपाठी एवं एसपी ग्रामीण प्रद्युम्न सिंह व पुलिस क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में अवैध शराब के कारोबारियो के विरुद्ध अभियान चलाया गया था। जिसमें पुलिस ने एक दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की थी। अवैध शराब व अवैध केमिकल की भी बरामदगी हुई थी। जिसके चलते जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत आदेश किए गए। ज्ञात हो बीती 8 मार्च से 10 मार्च तक के मध्य घाटमपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सुखइयापुर व ग्राम खदरी में जहरीली शराब पीने के कारण 8 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। जिस के संबंध में थाना घाटमपुर में मुकदमा अपराध संख्या 211/19 धारा 272/304; 60 आबकारी अधिनियम तथा मुकदमा अपराध संख्या 214/19 धारा 272 /304,60A आबकारी अधिनियम सहित करीब आधा दर्जन मुकदमे आरोपियों पर लिखे गए थे। जांच में आरोपियों द्वारा आर्थिक लाभ के लिए अवैध केमिकल मिथाइल अल्कोहल एवं इथाइल अल्कोहल से जहरीली शराब तैयार कर क्षेत्र में परचून की दुकानों और लाइसेंसी दुकानों में बिक्री कराई गई थी। जिसे पीकर आम जनता के 8 लोगों की मौत हो गई तथा दर्जनभर लोग बीमार हो गए थे। जिन को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया। उक्त घटना के बाद सक्रिय हुए प्रशासन द्वारा अवैध शराब के कारोबारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसमें अभियुक्त गण योगेंद्र कुशवाहा निवासी ग्राम सराय अमित उर्फ सोनू यादव निवासी ग्राम दरगवा मोनू यादव उर्फ सुमित निवासी दरगवा रामू परिहार निवासी बेल्टी सरवन, उपेंद्र सिंह उर्फ रिंकू निवासी कोहरा के खिलाफ जिला प्रशासन ने धारा 3(2) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के द्वारा निरुद्ध किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद 16 जुलाई को अभियुक्त गणों को जिला कारागार माती में आदेश की तामील करवाई गई उक्त जानकारी प्रभारी निरीक्षक थाना घाटमपुर द्वारा दी गई है।