Monday, May 6, 2024
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महिला आयोग की सुनवाई में महिला कल्याण हेतु बने प्रावधानों का अनुपालन कराने की मांग

हाथरस, नीरज चक्रपाणि। कानूनी सेवा केन्द्र द्वारा संकलित सूचनाओं और तथ्यों के आधार पर केन्द्र संस्थापक तथा कानूनी और सामाजिक जागृति हेतु सेवारत स्वयंसेवी संस्था भारतीय नागरिक कल्याण एवं अपराध निरोधक समिति के केन्द्रीय महासचिव हरीश कुमार शर्मा एडवोकेट ने महिला संरक्षण हेतु जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंच कर महिला आयोग उ.प्र. की सदस्य श्रीमती निर्मला दीक्षित और प्रभारी जिला परिवीक्षा अधिकारी महिला एवं बाल कल्याण विभाग जी.पी. सिंह के समक्ष महिला कल्याण से सम्बन्धित सामान्य महिला हितकारी लोकहित के मुद्दों पर कार्यवाही की मांग की।
उन्होंने दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वीमेन्स फारम तथा विशाखा प्रति राजस्थान केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये दिशा निर्देशों के अनुरूप थानों में पीड़ित महिलाओं की मदद हेतु कानूनी, स्वास्थ्य और मनोविज्ञानिकों के परामर्श की व्यवस्था तथा सभी ऐसे कार्य स्थलों जहां दस या इससे अधिक कर्मकार कार्यरत हैं महिलाओं के यौन उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध तथा प्रतितोष हेतु आन्तरिक समितियों के गठन की मांग की।
उन्होंने बताया कि डीएम और डीपीओ के स्तर से पत्र व्यवहार होने के उपरांत भी पूरे जनपद में मात्र 13 स्थानों पर आन्तरिक कमेटी बनाई गई है जो न केवल उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन एवं अवमानना है अपितु घोर लापरवाही तथा मनमानी का परिचायक है। समस्त जिला स्तरीय विभागीय, सहकारी तथा प्राईवेट संस्थानों जहां 10 या इससे अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं की बैठक बुलाकर महिला हितकारी कानूनों के अनुपालन की समीक्षा राज्य महिला आयोग से कराने की मांग की।
दण्ड प्रक्रिया संशोधन 2013 में स्पष्ट प्रावधान के उपरांत भी महिलाओं से सम्बन्धित मामलों का विचारण महिला जज या मजिस्ट्रेट (जैसा भी विधिक प्रक्रिया निर्धारित है) कराया जाने हेतु भी प्रयास पूरे प्रदेश में महिला आयोग द्वारा पहल करके कराने तथा महिलाओं के संरक्षण और कल्याण से सम्बन्धित शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु महिला आयोग से संवेदन शीलता से कार्य कराने की मांग की।
श्री शर्मा के समस्त सुझावों को उपयोगी मानते हुये श्रीमती दीक्षित तथा जी.पी. सिंह महिला कल्याण अधिकारी मौनिका गौतम को कार्यवाही में नोट करने का निर्देश देते हुऐ शीघ्रताशीघ्र जिला स्तरीय बैठक वुलाने का तथा विधिक प्रावधानों और उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने और प्रचार प्रसार का आश्वासन देते हुये एकल कक्ष स्थापना की बात कही। उक्त जानकारी तरूण शर्मा एड. तथा नरोत्तम दास एड. ने देते हुए आशा व्यक्त की है कि मूलभूत स्थिति में कुछ सुधार होगा।