Friday, November 29, 2024
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दुकानों को खोले जाने का समय प्रातः 8 बजे से सायं काल 8 तक: डीएम

शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक-मण्डी नहीं लगेगी, ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मण्डी सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी: डीएम
बारात घर खोले जायेंगे लेकिन शादी के लिये पूर्व अनुमति लेना होगा अनिवार्य: डीएम
अनलाॅक-1 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही: राकेश कुमार सिंह
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। शासन के निर्देशों के तहत निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जनपद स्तर पर गठित समिति के तहत जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद के समस्त प्रमुख बाजारों में व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकानें पूर्व निर्गत आदेश के क्रम में पूर्व व्यवस्थानुसार दायीं व बायीं पटरी पर खुलेंगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकानों को खोले जाने का समय प्रातः 08ः00 बजे से सायं काल 08ः00 बजे तक रहेगा। इसी प्रकार जनपद के समस्त दुकानदारों को फेस कवर/मास्क, ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। जिससे की दुकान में आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जायेगी।सुपर मार्केट खोलने की अनुमति होगी, लेकिन अन्य दुकानों के अनुसार उन पर भी सोशल डिस्टेन्सिग, मास्क, ग्लब्स एवं सेनिटाइजेशन की शर्ते यथावत लागू रहेंगी। सब्जी मण्डी के सम्बन्ध में मुख्य मण्डी सुबह 04ः00 बजे से 07ः00 बजे तक खुलेगी। सब्जी मण्डी का रिटेल वितरण सुबह 06ः00 बजे से 09ः00 बजे तक रहेगा। शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक-मण्डी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मण्डी सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी। उप जिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्व भ्रमण कर ऐसी व्यवस्था बना दी जायेगी, जिससे सोशल डिस्टेन्सिंग प्रभावी रह सके। सम्बन्धित द्वारा उसका अनुपालन किया जायेगा। मिठाई की दुकाने इस शर्त के साथ खुलने की अनुमति होगी कि दुकान में बैठाकर ग्राहकों को खाद्य सामग्री का ग्रहण नहीं कराया जायेगा एवं बिक्री के समय प्रवेश द्वार पर सेनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था के साथ, फेस-मास्क, फेस कवर, ग्लब्स एवं सोशल डिस्टेन्सिंग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि खरीद-फरोख्त के लिये परिवार का एक ही सदस्य घरों से बाहर निकलेगा। जिससे सड़कों अर्थात व्यापारिक प्रतिष्ठानों के आगे अनावश्यक भीड़ न हो। कालोनियों इत्यादि में एकल दुकानें प्रातः 08ः00 बजे से सायं 08ः00 बजे तक खुली रहेंगी। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सहायक/कर्मचारी हाथों में ग्लब्स पहनकर ग्राहक को सामग्री देंगे तथा व्यापारिक प्रतिष्ठाान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कई ग्राहक एक समय में दुकान के अन्दर प्रवेश न करें। इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराने के लिये कोई अस्थायी अवरोध दुकान के प्रवेश द्वार पर स्थापित करेंगे। व्यापारिक प्रतिष्ठान ग्राहकों को ‘‘आरोग्य सेतु एप एवं आयुष कवप एप‘‘ को डाउनलोड करने का आग्रह करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में दुकानें खुली रहेगी किन्तु वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिये सार्थक प्रयास दुकानदार द्वारा ग्राहकों से कराया जायेगा। जिस दुकानदार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जायेगा, उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। शहर/बाजार को सेनेटाइज किये जाने के उद्देश्य से साप्ताहिक बन्दी के दिन समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकानें (मेडिकल स्टोर को छोड़कर) बंद रहेगी। समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकानों के मालिकों द्वारा सड़क पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया जायेगा। व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकानों के मालिकों का यह दायित्व होगा कि वह अपने प्रतिष्ठान/दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करायेंगे। इसके लिये दुकानदारों द्वारा अपने दुकान के सम्मुख 05-05 फीट की दूरी पर गोले बनवाये जायेंगे तथा बड़ी दुकानों के अन्दर एक समय में अधिकतम 05 ग्राहक रह सकेंगे। व्यापारिक प्रतिष्ठान का यह दायित्व होगा कि वह स्वयं एवं अपने कर्मचारी/अन्य को मास्क उपलब्ध कराते हुये मास्क का प्रयोग करना/कराना सुनिश्चित करेगा। दुकान पर आने वाले प्रत्येक ग्राहक को मास्क, गम्छा, रूमाल आदि बाँधकर ही दुकान पर आने तथा दुकान पर ग्राहकों के हाथ विसंक्रमित करने हेतु हैण्ड सेनेटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करेंगे तथा प्रत्येक ग्राहक के समुचित सेनेटाइजेशन के बाद ही वस्तुओं का आदान-प्रदान करेंगे। प्रत्येक व्यापारी अपने कार्मिक क्षमता के 50 प्रतिशत कार्मिक के साथ ही दुकान संचालन करेंगे। जनपद की सीमाओं पर लगे हुये बैरियर पूर्व की भाँति क्रियाशील रहेंगे एवं इस पर पुलिस बल की तैनाती पूर्ववत् रहेगी। मुख्य बाजार में चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। ब्वदजंपदउमदर्ज वदमध्भ्वजेचवज में किसी प्रकार की दुकान बिना जिला प्रशासन की अनुमति के नहीं खुल सकेंगी। दुकान के सामने किसी प्रकार का अतिक्रमण किया जाना प्रतिबन्धित होगा। संक्रमण को रोकने हेतु कपड़ों की दुकानों से बिके हुए कपड़ों की वापसी नहीं की जायेगी और न ही ग्राहकों द्वारा लिये गये कपड़ों का ट्रायल किया जायेगा। रात्रि 09ः00 बजे से सुबह 05ः00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर), इस सम्बन्ध में धारा-144 सीआरपीसी के अन्तर्गत निषेधाज्ञा का अनुपालन करना होगा। समस्त सरकारी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे किन्तु कार्यालयों में संक्रमण की रोकथाम की दृष्टिगत कार्यालयों में भीड़भाड़ न हो इस हेतु कार्यालयों में सैनिटाइजेशन, फेस-मास्क, फेस कवर एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक इकाइयों को थर्मल-स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन, फेस-मास्क व फेस कवर के प्रयोग व सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना होगा एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिये बसों के इस्तेमाल पर भी उपरोक्त सावधानी बरती जायेगी। उद्योगों में रात्रि-शिफ्ट की अनुमति भी इन्हीं शर्तों के साथ होगी, किन्तु रात्रि शिफ्ट हेतु स्टाॅक के लिये सुरक्षित परिवहन का साधन सम्बन्धित औद्योगिक इकाई द्वारा उपलब्ध कराना होगा। बारात घर खोले जायेंगे लेकिन शादी के लिये पूर्व अनुमति लेना होगा। इसमें 30 लोग से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। शादी/बारात घर पर किसी भी रूप में शस्त्र ले जाना वर्जित होगा, उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। स्ट्रीट-वेन्डर/पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति होगी लेकिन उन्हें फेस-मास्क, ग्लब्स एवं सेनिटाइजर का इस्तेमाल करने के साथ सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना होगा। जिस दिवस में दायीं पटरी की दुकानें खुली होंगी उस दिन बायीं पटरी पर पटरी व्यवसायी/स्ट्रीट-वेन्डर द्वारा दुकानें लगायी जा सकेंगी तथा जिस दिवस में बायीं पटरी की दुकानें खुली होंगी उस दायी पटरी पर पटरी व्यवसायी/स्ट्रीट-वेन्डर द्वारा दुकानें लगायी जा सकेंगी। सैलून/ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल डिस्टेन्सिग एवं प्रवेश द्वार पर सेनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी। इसमें बाल काटने इत्यादि कार्य करने वाले स्टाॅफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस-शील्ड तथा ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा, अन्य स्टाॅफ, द्वारा भी फेस-मास्क, फेस कवर, ग्लब्स का प्रयोग किया जायेगा। यदि कपड़े का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही प्रयोग हो अथवा डिस्पोजल कपड़ा/सामग्री का प्रयोग किया जाय। नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेन्सी एवं आवश्यक आॅपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जायेगी। राजस्व ग्राम/मजरा यदि कन्टेनमेन्ट जोन होगा तो उक्त ग्राम/मजरे में खेती की जमीन पर रोपाई/बुआई हेतु न्यूनतम आवश्यकता एवं कृषि मशीनरी जैसे ट्रैक्टर आदि के उपयोग की छूट होगी। टैक्सी/मैक्सी-कैब सर्विस/थ्री व्हीलर आॅटो/ई-रिक्शा को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी की निर्धारित शीट क्षमता के अनुसार ही सवारी/यात्री बैठाये जायेंगे। वाहनों समस्त यात्रियों को फेस-मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। वाहनों में सेनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में रखना आवश्यक होगा। इसी प्रकार की व्यवस्था निजी कारों के संचालन में भी लागू होगा। दो पहिया वाहनों निर्धारित शीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दो पहिया वाहनों पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट एवं मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। सभी प्रकार के वाहनों के संचालन में उपरोक्त नियमों का पालन न करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट एवं एपेडैमिक एक्ट के तहत विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। समस्त प्रकार के वाहनों में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच कोविड एप डाउनलोड कर उसके प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जाए। पार्कों को सुबह की सैर/व्यायाम आदि हेतु सोशल डिस्टेंसिंग वा सैनेटाइजेशन एवं सुरक्षा के उपायों के साथ प्रातः 05ः00 बजे से 08ः00 बजे तक व सायं 05ः00 बजे से 08ः00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इस दौरान पार्कों में पेट्रोलिंग एवं पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी की जाए। खेल-परिसर/स्टेडियम को क्रीड़ा/अभ्यास हेतु खोलने की अनुमति होगी, किन्तु इनमें दर्शकों की अनुमति नहीं होगी। समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णता (बव.उवतइपकपजल) अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो। जनपद में कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय नीति-निर्देशकों का अनुपालन सभी जनपदवासियों द्वारा किया जायेगा। अनलाॅक-1 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 तथा भा0दा0वि0 की धारा-188 में दिये गये प्राविधानों एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।