Monday, November 18, 2024
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प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत कृषक हो लाभाविंत

कानपुर देहात। उप कृषि निदेशक विनोद कुमार यादव ने बताया कि जनपद में संचालित प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत ऐसे अपात्र कृषक (भूमिहीन/सरकारी सेवक(समूह घ को छोड़कर) योजनान्तर्गत इकाई कृषक परिवार है। कृषक परिवार का तात्पर्य पति, पत्नी व उनके नाबालिग, अवयस्क बच्चे है। कृषक परिवार मे किसी एक को ही पी0एम0किसान का लाभ मिलेगा। पेशेवर व्यक्ति, आयकर दाता/भूतपूर्व अथवा वर्तमान संवैधानिक पद धारक /मन्त्री/राज्यमन्त्री/पेंशनर जिनकी पेंषन रू0 10000.00 (दस हजार) रू0 प्रति माह से अधिक अपात्र की श्रेणी में थे यदि किसी भी कारणवश इनके खाते में पी0एम0 किसान की धनराशि आ रही है तो निम्न प्रक्रिया के अनुसार धनराशि वापस कर सकते है और भविष्य में आगे आने वाली किस्तो को रूकवा सकते है। इससे पात्र व्यक्ति ही योजना का लाभ ले सकेगें। गलत तरीके से पी0एम0 किसान का लाभ लेना अनुचित एवं न्याय संगत नही है। अपात्र कृषक पी0एम0 किसान के किस्तों की धनराशि निम्नानुसार भारत सरकार के वेव पोर्टल https://bharatkosh.gov.in// पर ऑनलाइन जमा कर उसकी एक प्रति कार्यालय उप कृषि निदेशक कानपुर देहात में जमा कराना सुनिश्चित करें।