Monday, November 18, 2024
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बेटियों को सुमंगला योजना को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश सरकार कटिबद्ध

कानपुर नगर। जनपद की कन्याओं को स्वास्थ्य व शिक्षा का प्रोत्साहन देने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों को मजबूत बनाने हेतु कन्या सुमंगला योजना चलाकर बालिकाओं को शिक्षा प्रदान कर मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी अभय कुमार ने बताया है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अब तक कुल 8798 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/विद्युत/टेलीफोन का बिल मान्य होगा, लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रू0-3.00 लाख हो, किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। लाभार्थी के परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों, किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकायें ही होती है तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा, यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुये अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होगी। ऐसे लाभार्थी जो इस योजना के अन्तर्गत उपरोक्त पात्रता रखते हो वह अपना आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट https://mksy.up.gov.in/women_welfare/index.php पर कर सकते है।
कन्या सुमंगला योजना में एक मुश्त योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को छः श्रेणियों में लाभ दिया जाना है, जो प्रथम श्रेणी में बालिका के जन्म होने पर रू0 2000 एक मुश्त, द्वितीय श्रेणी में बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त रू0 1000 एक मुश्त, तृतीय श्रेणी में कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त रू0 2000 एक मुश्त, चतुर्थ श्रेणी में कक्षा 06 में बालिका के प्रवेश के उपरान्त रू0 2000 एक मुश्त, पंचम श्रेणी में कक्षा 09 में बालिका के प्रवेश के उपरान्त रू0 3000 एक मुश्त, षष्टम श्रेणी में ऐसी बालिकायें जिन्होंने कक्षा 10 वीं/12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो, ऐसी बालिकाओं को रू0 5000 धनराशि निर्धारित है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया है कि समाज की ऐसी महिलायें जिन्हें ससुराल व अन्य स्तर से प्रताणित किये जाने पर शिकायती प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हेतु महिला कल्याण विभाग द्वारा 181 महिला हेल्प लाइन की सुविधा के अन्र्तगत जनपद में आपकी सखी उ0प्र0 रानी लक्ष्मी बाई आशा ज्योति केन्द्र/वन स्टाॅप सेन्टर, संक्रामक रोग अस्पताल नियर गोल चौराहा, कानपुर नगर में संचालित है। आपकी सखी उ0प्र0 रानी लक्ष्मी बाई आशा ज्योति केन्द्र/वन स्टाॅप सेन्टर में महिलाओं के साथ मारपीट, घरेलू हिंसा, एसिड अटैक, रास्ते में लड़कियो के साथ छेड़छाड़, बालात्कार, दहेज उत्पीड़न, परामर्श, चिकित्सीय सुविधा, तत्काल पुलिस सहायता, विधिक सहायता, रेस्क्यू वैन, पुलिस रिर्पोटिंग चैकी आदि निम्नलिखित पीड़िताओं को सुविधायें प्रदान की जाती है।
उ0प्र0 रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना में जनपद कानपुर नगर में अब तक 85 पीड़िताओं का प्रस्ताव भुगतान हेतु शासन को प्रेषित किया गया है जिसके सापेक्ष 73 लाभार्थियों को धनराशि का अन्तरण उ0प्र0 शासन स्तर से हो चुका है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसी महिलायें जिनके साथ जघन्य अपराधों के अन्तर्गत धारा 326 ए, 304 बी, 376 ए, 376 सी, 376 डी, धारा 04 पाक्सो, धारा 06 पाक्सो, धारा 14 पाक्सो एवं धारा 4/6 of POCSO Read with Section 302 IPC के अन्तर्गत रू0 3,00,000/- से 10,00,000/- तक की क्षतिपूर्ति देने का प्राविधान है। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित जिला संचालन समिति के अनुमोदन उपरान्त क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्राविधान प्राविधानित है।