हमीरपुर, जन सामना। जनपद के स्वीकृत खनन क्षेत्रों में एक अक्टूबर से शुरू होने वाली खनन गतिविधियों के संबंध में एक आवश्यक बैठक जिलाधिकारी डा. ज्ञानेश्वर त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि एक अक्टूबर से शुरू होने वाली मोरम खनन गतिविधियों को नियमानुसार किया जाए, जनपद में किसी भी प्रकार का अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खनन के संबंध में एनजीटी, खनन निदेशालय व जनपद स्तर से जो निर्देश दिए जा रहे हैं। उनका अक्षरसः पालन किया जाए। खनन गतिविधियां जलधारा से निश्चित दूरी पर ही की जाये, नदी की जलधारा में खनन किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार खनन स्थल पर 360 डिग्री का कैमरा लगाया जाना अनिवार्य होगा, इसका कंट्रोल सीधे कमांड सेंटर से होगा। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्रों में आने जाने का एक ही मार्ग होना चाहिए। किसी भी दशा में ओवरलोड वाहन नहीं चलने दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि ब्लैकमेल करने वाले, दबाव बनाने वाले लोगों के बारे में अवगत कराएं उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि समय से किस्त जमा करने पर ही खनन गतिविधियां चालू की जा सकेगी। पहले यह किस्त जमा करने की त्रैमासिक व्यवस्था थी। अब प्रत्येक माह किस्त जमा करनी होगी। उन्होंने खनन पट्टाधारकों से अपेक्षा की कि खनन प्रक्रिया में लगने वाली जेसीबी, अन्य मशीन जीपीएस इंस्टाल किया जाये। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में अवैध खनन को प्रभावी ढंग से रोके जाने हेतु जिला स्तर व तहसील स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा तथा इसके माध्यम से निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी पट्टेधारकों द्वारा नियमानुसार पारदर्शी ढंग से खनन किया जाए जनपद की सीमा में किसी भी दशा में अवैध खनन नहीं करने दिया जाएगा। इस मौके पुलिस अधीक्षक एनके सिंह, अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी सदर, खनिज अधिकारी तथा खनन पट्टा धारक मौजूद रहे।