हमीरपुर, अंशुल साहू। त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2020 में उपयोग की जाने वाली मतदाता सूची के वृहद पुनरीक्षण कार्य के अंतर्गत एक अति आवश्यक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन जिलाधिकारी डॉ0 ज्ञानेश्वर त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों हेतु विकास खंड स्तर पर बीएलओ, सुपरवाइजर ट्रेनिंग आदि को ट्रेनिंग देकर ठीक ढंग से प्रशिक्षित किया जाये। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से 12 नवंबर तक बीएलओ द्वारा किए जाने वाले घर घर सर्वे कार्यक्रम का कार्य ठीक ढंग से किया जाये। सर्वे के अवसर पर परिवारों के मुखिया से इस संबंध में अवश्य बात की जाए। इसमें किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। मतदाता सूची में कोई भी व फर्जी नाम ना जुड़ने पाएं। इसके अलावा कोई भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से कटने ना पाए इसका विशेष ध्यान दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची में संशोधन, परिवर्तन व विलोपन के कार्यों का उच्चधिकारियों के माध्यम से सत्यापन भी किया जाएगा। इसमें किसी तरह की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम का कार्य समयबद्धता, सुचिता व पारदर्शिता के साथ किया जाए। ज्ञात हो कि मतदाता सूची पुनरीक्षण में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अवधि 01 अक्टूबर से 05 नवंबर तक रहेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अन्ना गोवंशो को गौशालाओं में ही अनिवार्य रूप से संरक्षित किया जाए तथा इसका प्रबंधन ठीक ढंग से किया जाये। ऐसे निजी पशुपालक जो अपने पशुओं को सड़कों पर अन्ना छोड़ दे रहे हैं। उन पर 107, 116 व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि 01 अक्टूबर से सभी गौशालाओं का सत्यापन किया जाएगा इसमें किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित जिम्मेदार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में चारागाह को विकसित किए जाने का कार्य प्राथमिकता से किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में इस बार किसी भी दशा में किसी भी क्षेत्र में एक भी पराली जलने की घटना नहीं घटित होनी चाहिए अन्यथा ग्राउंड लेवल से उच्च स्तर तक संबंधित जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा संबंधित पराली जलाने वाले कृषक पर भी भारी जुर्माना के साथ मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी मशीन बिना रीपर के किसी भी दशा में नहीं चलेगी। पराली के संबंध में जलने वाली घटनाओं को सेटेलाइट के माध्यम से ट्रेस किया जाएगा, तद्नुसार कार्यवाही की जाएगी। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी विनय प्रकाश श्रीवास्तव, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी सदर सहित उपजिलाधिकारी राठ, मौदहा व सरीला, समस्त खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार तथा अन्य संबंधित मौजूद रहे।