शिवली/कानपुर देहात, जितेन्द्र सविता। अयोध्या में छह दिसंबर 1992 को ढहाए गए विवादित ढांचे के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत आज फैसला सुनाया। इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। 28 वर्ष तक चली सुनवाई के बाद ढांचा विध्वंस के आपराधिक मामले में फैसला सुनाकर सभी आरोपियों को बरी कर दिया । अयोध्या की बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा भाजपा के वरिष्ठ नेताओ सहित 32 आरोपियों को बरी कर दिए जाने पर लोगों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद भाजपाइयों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जश्न मनाया । कार सेवकों द्वारा वर्ष 1992 में अयोध्या स्थित रामलला के पास मौजूद विवादित मस्जिद को ढहाए जाने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ,उमा भारती, महंत नृत्य गोपाल दास, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, साध्वी ऋतंभरा, विनय कटियार समेत 32 लोगों के खिलाफ सीबीआई द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया था। मुकदमा सीबीआई कोर्ट में चल रहा था। बुधवार को सीबीआई कोर्ट द्वारा आरोपित सभी 32 लोगों को बरी किए जाने का फैसला सुनाते हैं, लोगों के बीच खुशी का माहौल व्याप्त हो गया। हर तरफ जय जय श्रीराम का उद्घोष सुनाई पड़ने लगा। खुशी के इस मौके पर नगर पंचायत शिवली में युवा भाजपा नेता मोहित अवस्थी चारु ने अपने प्रतिष्ठान पर मिष्ठान वितरित कर लोगों का मुंह मीठा करवाया। लोगों ने अदालत के इस निर्णय को असत्य पर सत्य की विजय बताया है।इस दौरान प्रमुख रूप से पूर्व सभासद सुनील मिश्रा, दीपक दुबे, विष्णु दीक्षित, बीरेंद्र तिवारी, राजकुमार, रमारमण श्रीवास्तव,विपिन गुप्ता, रिशू प्रजापति, शेखर बेरिया, बाबू सिंह आदि लोग मौजूद रहे।