हाथरस, नीरज चक्रपाणि। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में जनपद में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो के कक्षा 9-12 के विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन-पाठन पुनः प्रारम्भ किए जाने के संबंध में आज जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में समस्त शिक्षा बोर्डो के विद्यालयों के प्रधानाचार्यो के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गयी। जिलाधिकारी ने सभी प्रधानाचार्यो को विद्यार्थियों को उनके माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति के उपरान्त ही पठन-पाठन हेतु बुलाया जाये। उन्होंने कहा कि विद्यालय में उपस्थिति हेतु लचीला रूख अपनाया जाये तथा किसी विद्यार्थी को विद्यालय आने के लिए बाध्य न किया जाये। जिलाधिकारी ने समस्त प्रधानाचार्यो से कहा कि विद्यार्थियों में कोरोना के लक्षण पाये जाते हैं तो निम्न 05722-227073, 227041, 227042, 227043 दूरभाष नम्बरों पर अवगत करा सकते हैं। उन्होंने निर्देश दिये कि छात्र/छात्रायें एवं विद्यालय के समस्त स्टाफ का नियमित रूप से थर्मल स्क्रीनिंग की जाये एवं कोविड-19 के फैलाव तथा उससे बचाव के उपायों से समस्त विद्यार्थियों एवं विद्याालय के समस्त स्टाफ को जागरूक किया जाये जिससे कोविड-19 की महामारी को फैलने से रोका जा सके। जिलाधिकारी ने आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड कराने के साथ ही कन्या सुमंगला योजना एवं अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के पंजीकरण के सत्यापन में प्रगति लाने के निर्देश दिये। जिला विद्यालय निरीक्षक सुनील कुमार ने शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि विद्यालय खोले जाने से पूर्व उन्हें पूरी तरह से सेनेटाईज किया जाए तथा यह प्रक्रिया प्रतिदिन प्रत्येक पाली के उपरान्त नियमित रूप से भी सुनिश्चित की जाये। विद्यालयों में सेनेटाईजर, हैण्डवाश, थर्मल स्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित रखें। यदि किसी विद्यार्थी या शिक्षक या अन्य कार्मिक को खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हों तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दें। विद्यार्थियों को हैण्डवाश/हैण्ड सेनेटाईज कराने के पश्चात ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाये। विद्यालय में प्रवेश के समय तथा छुट्टी के समय मुख्य द्वार पर सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये तथा एक साथ सभी विद्यार्थियों की छुट्टी न की जाये। विद्यालय में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वार हैं तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाये। यदि विद्यार्थी स्कूल बसों अथवा विद्यालय से सम्बद्ध सार्वजनिक सेवा वाहन से विद्यालय आते हैं तो उन्हें प्रतिदिन सेनेटाईज कराया जाये तथा बैठने की व्यवस्था में सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा एवं विद्यालय प्रबन्धन द्वारा अतिरिक्त मात्रा में मास्क उपलब्ध रखे जायें। विद्यार्थियों को 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। ऑनलाइन पठन-पाठन की व्यवस्था यथावत जारी रखी जाये तथा इसे प्रोत्साहित किया जाये, जिन विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन पठन-पाठन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय बुलाया जाये। यदि कोई विद्यार्थी आनलाइन अध्ययन करना चाहता है तो उसे सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। विद्यालय 2 पालियों में संचालित किए जायें। जिसमें प्रथम पाली में कक्षा 9 एवं 10 तथा द्वितीय पाली में कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों को पठन-पाठन हेतु बुलाया जाये। एक दिवस में प्रत्येक कक्षा के अधिकतम 50 प्रतिशत तक विद्यार्थियों को ही बुलाया जाय। अवशेष 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को अगले दिन बुलाया जाये। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आर.बी. भास्कर, मुख्य चिकित्साधिकारी बृजेश राठौर, अपर जिलाधिकारी जे.पी. सिंह, समाज कल्याण अधिकारी शिव कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी बनवारी सिंह, जिला द्विव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रतिभापाल तथा समस्त शिक्षा बोर्डो के प्रधानाचार्य उपस्थित थे।