कानपुर देहात, जन सामना। प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिये तथा उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के स्थापना की प्रक्रिया को सरल किया गया है। किसी भी उद्योग की स्थापना हेतु किसी प्रकार की कठिनाईयों का सामना न करना पड़े इसके लिये प्रदेश में एम0एस0एम0ई0 के नवीन उद्यम, विस्तारीकरण और विविधीकरण हेतु अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिये उद्यमी द्वारा जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के विचारार्थ अपने आवेदन पत्र, घोषणापत्र एवं यथापेक्षित समस्त प्रपत्रों सहित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र में जमा किया जायेगा। जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति को प्रस्तुत किये गये उक्त आवेदन पत्र तथा उसके साथ संलग्न घोषणा पत्र एवं अन्य प्रपत्रों का उसी समय परीक्षण करते हुये इसका विवरण प्रार्थना पत्र प्राप्ति का समय व दिनांक सहित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र में इस हेतु अनुरक्षित रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति जिसमें सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण विभाग, अधिशाषी अभियंता, उ0प्र0विद्युत निगम लि0, क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीसीडा सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन अधिकारी उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र होंगे। सम्बन्धित विभागों हेतु इनकी प्रतियां बनाई जायेंगीं तथा इन्हें सम्बन्धित विभागों को तुरन्त ई.मेल अथवा व्हाट्सअप के माध्यम से प्रेषित करने के साथ ही अविलम्ब सम्बन्धित विभागों को भौतिक रूप से भी प्राप्त कराया जायेगा। बैठक के लिये जिला मजिस्टेªट से समय और तिथि निर्धारित कराने का अनुरोध किया जायेगा ताकि उक्त अधिनियम के अनुसार अधिकतम 72 घंटे के अन्दर ये अनुमतियां जारी हो सकेें। यदि जिला मजिस्ट्रेट उ बैठक करने में असमर्थ हैं तो अधिनियम के अनुसार सुसंगत प्राविधानों के अनुसार पत्रावली की एक.एक प्रति सम्बन्धित विभाग को परिचालन द्वारा तुरन्त इस अपेक्षा के साथ भेजी जायेगी कि वह अगले 48 घंटे में अपने विभाग से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को पूर्ण कराकर अपनी सहमति समिति के सदस्य सचिव/उपायुक्त को उपलब्ध करायें। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूरी करने के पश्चात उद्यमी को जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदनोपरान्त 72 घण्टे के अन्दर अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। इस प्रकार की अभिस्वीकृतियां औद्योगिक विकास विभाग के निवेश मित्र पोर्टल पर अपलोड की जायेगी तथा निर्धारित रजिस्टर में भी क्रमानुसार दर्ज किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा ऐसे समस्त प्रकरणों की पाक्षिक समीक्षा अनिवार्य रूप से की जायेगी और यह सनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा में कोई भी प्रार्थना पत्र 72 घण्टे से अधिक लम्बित न रहे तथा निर्धारित अवधि में अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिये जायेंगे।