Tuesday, April 22, 2025
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भूमि से वेदखल करने का आदेश हुआ पारित

कानपुर देहात। न्यायालय कलेक्टर कानपुर देहात द्वारा 67(5), उ0प्र0रा0सं0 2006 के अन्तर्गत निस्तारित वाद डी 202103400000170 विजय सुरेश पारिख बनाम गांवसभा मौजा रनियां तहसील अकबरपुर जनपद कानपुर देहात निर्णय दिनांक 22 फरवरी 2021 का वितरण की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र ने बताया कि अपीलार्थी विजय सुरेश पारिख पुत्र सुरेश एम0 पारिख निवासी 16/80 ई सिविल लाईन्स कानपुर नगर डायरेक्टर रेजीनोवा केमिकल लिमिटेड रनियां तहसील अकबरपुर कानपुर देहात के द्वारा प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 22 फरवरी 2021 के द्वारा निरस्त की गयी। तत्क्रम में न्यायालय असि0 कले0 प्रथम श्रेणी, तहसीलदार अकबरपुर के द्वारा आरोपित हर्जाना रू0 07,65000 व रू0 910 निष्पादन शुल्क अपीलार्थी विजय सुरेश पारिख पुत्र सुरेश एम0 पारिख निवासी 16/80 ई सिविल लाईन्स कानपुर नगर डायरेक्टर रेजीनोवा केमिकल लिमिटेड रनियां तहसील अकबरपुर कानपुर देहात से तत्काल वसूल करने एवं प्रश्नगत भूमि से वेदखल करने का आदेश पारित किया गया।