कानपुर नगर, जन सामना। अपर जिलाधिकारी अतुल कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक प्रकृति के अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने बताया कि जनपद में सार्वजनिक सड़कों राजमार्गों सहित गलियों, फुटपाथों, सड़क के किनारों, लेन आदि पर धार्मिक प्रकृति कोई संरचना/निर्माण की अनुमति न दी जाए। यदि कोई भी धार्मिक संरचना-अतिक्रमण सार्वजनिक सड़क राजमार्गों सहित गलियों, लेन आदि पर विगत 05 वर्षो से पहले अथवा उसके बाद निर्माण किया गया है तोए उसे एक योजना बनाकर सम्बन्धित धार्मिक संरचना के अनुयायियों अथवा इसके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित निजी भूमि जो उनकी संप्रदाय की होगी पर 06 माह के भीतर स्थानान्तरित कर दिया जाये अथवा उसे हटा दिया जाये।
उन्होंने बताया है कि जिले के सम्बन्धित अधिकारी, जो सड़कों राजमार्गों सहित के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। उनका यह उत्तरदायत्वि होगा कि सार्वजनिक सड़कों राजमार्गों सहित गलियों, सड़क के किनारों, लेन आदि पर किसी भी धर्म, सम्प्रदाय, कोई धार्मिक संरचना/निर्माण करके अतिक्रमण न किया जाए और यदि कोई विचलन अथवा अवज्ञा होती है। तो इसके लिए सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने.अपने स्तर से योजना बनाकर सार्वजनिक सड़कों राजमार्गों सहित गलियों, फुटपाथों, सड़क के किनारों, लेन आदि पर धार्मिक गतिविधियों के कारण निर्वाद यातायात/जनता के आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न न हो और ऐसी गतिविधियाँ अनिवार्य रूप से सम्बन्धित धार्मिक वर्गों के लिए चिन्हित स्थानों अथवा निजी स्थानों पर ही की जाएं। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट हिमांशू गुप्ता, ए0सी0एम0.5 वी0के0 पाण्डेय, ए0सी0एम0.2 अमित राठौर, उप जिलाधिकारी सदर, श्रीलक्ष्मी सहित उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।