Monday, November 18, 2024
Breaking News
Home » मुख्य समाचार » जनपद न्यायालय में वीडियो कांफ्रेंसिग के माघ्यम से होगा कोर्ट का संचालन

जनपद न्यायालय में वीडियो कांफ्रेंसिग के माघ्यम से होगा कोर्ट का संचालन

प्रयागराज। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत जनपद न्याययालय में कोर्ट का संचालन वीडियो कांफ्रेंसिग के माघ्यम से होगा। उच्च न्यायालय के निर्देशो के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश अमरजीत त्रिपाठी ने अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश जारी कर दिया है। जनपद न्यायाधीश श्री अमरजीत त्रिपाठी की ओर से जारी किए गए निर्देंश में यह कहा गया है कि विभिन्न कोर्ट का संचालन वीडियो कांफ्रेंसिग/Physical Mode के माध्यम से होगा। जारी निर्देश में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष/ अतिरिक्त न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति), विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम), विशेष/ अतिरक्त न्यायाधीश (मादक पदार्थ एवं मनोत्तेजक औषधि अधिनियम), विशेष / अतिरिक्त न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम), विशेष न्यायाधीश (एम.पी.एम.एल.ए.), विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), मुुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी), सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) शर्की, सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) गर्वी का संचालन वीडियो कांफ्रेंसिग/Physical Mode के माध्यम से होगा। न्यायालयों के संचालन के लिए 50ः कर्मचारियों की उपस्थिति परिसर में रहेगी। उन्होंने अधिकारियों को दिए निर्देंश में कहा है कि लंबित नवीन प्रार्थना पत्र, लंबित नवीन अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, अति आवश्यक प्रकीर्ण फौजदारी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण अस्थाई निषेधाज्ञा जैसे अति आवश्यक दीवानी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण, विचाराधीन बंदियों से संबंधित न्यायिक रिमांड तथा ऐसे वाद जिसके निशान के लिए उच्च न्यायालय ने समय अवधि निर्धारित की है, उसी मामलों की ही सुनवाई होगी। न्यायालय की ओर से अधिकृत ईमेल आईडी तैयार किया गया है जिसका प्रयोग अधिवक्ता उपर्युक्त कार्यों के लिए कर सकेंगें।
प्रार्थना पत्रों मे अधिवक्ता एवं वादकारी का पूर्ण विवरण, मोबाइल नंबर समेत देना होगा। न्यायालय में ऐसे अधिवक्ता एवं वादकारी प्रवेश कर सकेंगे जिनके मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हों। सुनवाई के उपरांत उन्हें न्यायालय परिसर से बाहर निकलना होगा। सुनिश्चित संचालित न्यायालय कक्षाओं में अधिवक्तागणों के लिए महज चार कुर्सी निर्धारित दूरी पर लगाया जायेंगी तथा न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने वाले प्रत्येक न्यायिक अधिकारी/अधिवक्तागण/ न्यायालय के कर्मचारीगण द्वारा मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग किया जायेगा तथा सुनवाई हेतु सामाजिक एवं भौतिक दूरी के दिशा-निर्देशों का पालन किया जायेगा। यह जानकारी प्रज्ञा सिंह-द्वितीय, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इलाहाबाद द्वारा दी गयी।