फिरोजाबाद। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबरीष त्रिपाठी ने बताया कि उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष जिला जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय के प्रांगण में 10 जुलाई को प्रातः 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें राजस्व, दीवानी, फौजदारी के सभी न्यायालय उपस्थिति होंगे। जिनके द्वारा मुख्य रूप से मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम, वैवाहिक, धारा 138 एनआईएक्ट, उत्तराधिकार, राजस्व, स्टाम्प, चकबंदी, नकल अध्यादेश, बैंक लोन, टेलीफोन व मोबाइल के बकाया, विद्युत, नगर निगम के वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौतों द्वारा कराया जाएगा।