हाथरस। पॉस्को कोर्ट में एक बलात्कारी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी सजा में समाहित किया है। अभियोजन की ओर मामले के मजबूत तथ्यों को अपर शासकीय अधिवक्ता राजपाल सिंह दिशवार न्यायालय के समक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के मुताबिक गांव नगरिया उधना थाना सहपऊ ने 20 अगस्त 2017 को धारा 363, 376 व 506 के अलावा पोस्को अधिनियम की धारा 7/8 व 3/4 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित का आरोप था कि आरोपी अमरपाल पुत्र जगदीश निवासी विधिपुर थाना हाथरस जंक्शन ने उसकी 16 वर्षिय पुत्री को अपह्रत कर दूषित कर्म किया है और गाली-गलौज दी है। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप-पत्र न्यायालय में दिखिल किया प्राथमिक सुनावाई के बाद सत्र परिक्षण में विशेष न्यायाधीश पोस्को अधिनियम प्रतिभा सक्सेना ने आरोपी अमरपाल को धारा 366, 376 व 506 के तहत दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 62000 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास का निर्देश भी किया है। अपर शासकीय अधिवक्ता राजपाल सिंह दिशवार ने मामले में पैरवी की है।