कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के माध्यम से संचालित स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार जिनकी नगरीय क्षेत्र में वार्षिक आय रू. 56,460 तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू. 46,080 से कम है उन्हे अपना स्वयं का रोजगार चलाने हेतु रू0 20,000 से 15,00,000 तक के बैंक ऋण लिये जाने की व्यवस्था है जिसमें कुल धनराशि का 25 प्रतिशत मार्जन मनी के रूप में 4 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से देय है तथा रू. 10 हजार अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। आवेदक को रोजगार चलाने हेतु विभिन्न ट्रेड, व्यवसाय जैसे भैस पालन, बकरी पालन, साइकिल मरम्मत की दुकान, मोबाइल रिपेरिंग की दुकान, कम्प्यूटर रिपेरिंग की दुकान, टायर रिपेरिंग, सब्जी एवं फल की दुकान, आॅटो मोबाइल, कास्मेटिक, जूता चप्पल की दुकान, आटा चक्की आदि परियोजनाओं में ऋण दिया जाना प्रस्तावित है। यह जानकारी मुख्य विकास अधिकारी केदारनाथ सिंह ने देते हुए बताया कि योजना से ऋण अनुदान प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति तहसील द्वारा प्रदत्त आय एवं जाति प्रमाण पत्र तीन फोटो, आधार कार्ड सहित नगरीय क्षेत्र, (नगर पालिका/ नगर पंचायत परिषद) के निवासी आवेदक अपना आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) विकास भवन माती के कार्यालय कक्ष संख्या 112 में 5 अगस्त तक प्रत्येकदशा में जमा करें। ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक व्यक्ति विकास खंड स्तर पर आयोजित कैंप जिसमें अकबरपुर और राजपुर विकास खंड कैंप तिथि 17 अगस्त, मैथा मलासा कैंप 18 अगस्त, सरवनखेड़ और झींझक कैंप तिथि 19 अगस्त, डेरापुर और अमरौधा कैंप तिथि 21 अगस्त तथा इसी प्रकार विकास खंड संदलपुर और रसूलाबाद कैंप तिथि 22 अगस्त को विकास खंड स्तर पर आयोजित कैंप में पहुंचकर सहायक विकास अधिकारी (स.क.)/ग्राम विकास अधिकारी(सं.क) से अपनी ऋण पत्रावली तैयार कर प्रस्तुत करें।