Sunday, November 24, 2024
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नगर निकाय निर्वाचन निष्पक्ष, शांतिपूर्ण तरीके से होगा सम्पन्न: डीएम-एसपी

जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्वाचन की नोटिस 3 नवंबर को व निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना 4 नवंबर को, नाम वापसी का अंतिम दिनांक 13 नवंबर, चुनाव 29 नवंबर व मतगणना 1 दिसंबर
निर्वाचन कन्ट्रोल रूम 05111-271073, 05111-271079 पूरी तरह सक्रिय: डीईओ
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के उपरांत से जनपद में आचार संहिता लागू कर दी गयी है। जनपद में तीसरे चरण में मतदान विभिन्न मतदेय स्थलों पर 29 नवंबर को पूर्वान्ह 7ः30 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक किया जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने तीसरे चरण के जनपद के लिए 3 नवंबर को, निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करना 4 नवंबर को, नाम निर्देशन प्राप्त करने का दिनांक 4 नवंबर को निर्वाचन अधिकारी की नोटिस के साथ प्रारंभ हो जायेगा तथा निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने का अंतिम दिनांक व समय 10 नवंबर को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक नियत किया गया है। आयोग के समय सारणी के अनुसार नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 11 नवंबर को पूर्वान्ह 11 बजे से कार्य की समाप्ति तक, अभ्यर्थन की वापसी की दिनांक 13 नवंबर पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक, प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय 14 नवंबर पूर्वान्ह 11 बजे से कार्य की समाप्ति तक, मतदान का दिनांक व समय 29 नवंबर पूर्वान्ह 7ः30 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक, मतगणना का दिनांक व समय 1 दिसंबर पूर्वान्ह 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक निर्धारित किया गया है। डीएम राकेश कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक रतन कान्त पाण्डेय ने कहा कि जनपद में नगर निकाय निर्वाचन निष्पक्ष, निर्भीक व पारदशी तरीके से सकुशल, शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न होगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने विधिवत, समयवद्ध, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण ढंग से नगर निकाय निर्वाचन 2017 को सकुशल निष्पक्ष, निर्भीक व शांति पूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए नियुक्त किये गये प्रभारी अधिकारी निर्वाचन तथा सहायक प्रभारी अधिकारी निर्वाचन, आरओ, एआरओ की नियुक्त कर दी गयी है साथ ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन कन्ट्रोल रूम के टेलीफोन नंबर 05111-271073, 05111-271079 को पूरी तरह से सक्रिय करने के भी निर्देश दे दिये गये है। ड्यूटी में तैनात सभी अधिकारी व कर्मचारियों को अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये पुस्तक में बताये गये दिशा निर्देशों को भली भांति अध्ययन कर प्रत्येक दशा में सकुशल तरीके से चुनाव सम्पन्न कराये जाने के निर्देश भी दिये गये है। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन करें। निर्वाचन संबंधी दायित्वों का भली भांति जाने अधिकारी, स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व समयवद्ध तरीके से सम्पन्न हो किसी भी प्रकार की शिथिलता किसी भी स्तर पर क्षम्य नही होगी। नामांकन भोगनीपुर नगर पालिका पुखरायां अध्यक्ष पद न्यायालय कक्ष एसडीएम भोगनीपुर नामांकन का स्थान तथा सभागार कक्ष तहसील भोगनीपुर में सदस्य वार्ड संख्या 1 से 25 तक नामांकन स्थल बनाया गया है। नगर पंचायत अमरौधा अध्यक्ष हेतु न्यायालय कक्ष तहसीलदार भोगनीपुर, सदस्य हेतु राज्य निरीक्षक कक्ष तहसील भोगनीपुर, अकबरपुर तहसील के नगर निकाय नगर पंचायत अकबरपुर अध्यक्ष न्यायालय कक्ष एसडीएम अकबरपुर तथा सदस्य हेतु न्यायालय कक्ष नायब तहसीलदार कक्ष गजनेर, नगर पंचायत रूरा अध्यक्ष तहसीलदार न्यायालय कक्ष अकबरपुर, सदस्य नायब तहसीलदार न्यायालय कक्ष अकबरपुर में नामांकन स्थल रखा गया है। इसी प्रकार मैथा तहसील के नगर पंचायत शिवली में अध्यक्ष पद हेतु एसडीएम मैथा न्यायालय कक्ष सदस्य हेतु मैथा तहसीलदार न्यायालय कक्ष, सिकन्दरा के नगर पंचायत सिकन्दरा में अध्यक्ष तहसीलदार सिकन्दरा न्यायालय कक्ष सदस्य पद हेतु नायब तहसीलदार न्यायालय कक्ष सिकन्दरा में नामांकन किया जायेगा। इसी प्रकार डेरापुर तहसील नगर पालिका परिषद झींझक नगर निकाय अध्यक्ष हेतु एसडीएम डेरापुर न्यायालय कक्ष व सदस्य हेतु तहसील सभाकक्ष डेरापुर तथा नगर पंचायत डेरापुर अध्यक्ष हेतु तहसीलदार डेरापुर न्यायालय कक्ष व सदस्य हेतु नायब तहसीलदार न्यायालय कक्ष में नामांकन स्थल रखा गया है। इसी प्रकार तहसील रसूलाबाद के नगर निकाय नगर पंचायत रसूलाबाद के अध्यक्ष हेतु न्यायालय तहसीलदार/मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 6 तथा सदस्य हेतु न्यायालय नायब तहसीलदार रसूलाबाद कक्ष संख्या -3 में रखा गया है। नाम निर्देशन का मूल्य जमानतराशि प्रत्याशी की व्यय सीमा भी रखी गयी है। जिसमें अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, नाम निर्देशन प्रपत्र संख्या 5 ख, बिक्री का मूल्य नाम निर्देशन का मूल्य आरक्षित श्रेणी 250 रू, अनारक्षित श्रेणी 500 रू. जमानत राशि आरक्षित श्रेणी 4000 रू. अनारक्षित श्रेणी 8 हजार रू, तथा व्यय सीमा 6 लाख रखा गया है। सदस्य नगर पालिका परिषद में नाम निर्देशन प्रपत्र संख्या 5 ग हेतु बिक्री का मूल्य नाम निर्देशन का मूल्य आरक्षित श्रेणी हेतु 100 रू, अनारक्षित श्रेंणी के लिए 200 रू, जमानत राशि हेतु आरक्षित श्रेणी के लिए 1000 रू, अनारक्षित श्रेणी के लिए 2000 रू, व्यय सीमा हेतु 1 लाख 50 हजार रूपये रखा गया है। अध्यक्ष नगर पंचायत में नाम निर्देशन प्रपत्र संख्या 5 घ हेतु बिक्री का मूल्य निर्देशन का मूल्य आरक्षित श्रेणी में 125 रू, अनारक्षित श्रेणी 250 रू, जमानत राशि हेतु आरक्षित श्रेणी 2500 रू, अनारक्षित श्रेणी हेतु 5000 रू, व्यय सीमा 1 लाख, 50 हजार रू, रखा गया है। इसी प्रकार सदस्य नगर पंचायत नाम निर्देशन प्रपत्र संख्या 5 ड में बिक्री का मूल्य नाम निर्देशन का मूल्य हेतु आरक्षित श्रेणी में 50 रू, अनारक्षित श्रेणी के लिए 100 रू, जमानत राशि के लिए आरक्षित श्रेणी के लिए 1000 रू, अनारक्षित श्रेणी के लिए 2000 रू, तथा व्यय सीमा 30 हजार रूपये रखा गया है। उम्मीदवारों की अर्हता अध्यक्ष व सदस्य हेतु नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत हेतु संबंधित नगर निकाय का निर्वाचक हो अध्यक्ष हेतु 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा सदस्य हेतु 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। एक उम्मीदवार दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्य/पार्षद हेतु निर्वाचन नही लड सकता है। इसके अलावा अन्य उम्मीदवार हेतु अर्हताएं व अर्हताओं का भी होना जरूरी है।
पुलिस अधीक्षक रतन कान्त पाण्डेय ने बताया कि 42 से अधिक बेरियर लगाये जायेंगे तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। निर्वाचन में गडबड़ी पैदा करने व व्यवधान उत्पन्न करने वालों को चिन्हित कर कडी कार्यवाही निरंतर की जा रही है। 25 क्लस्टर मोबाइल रहेंगे जिसमें एसआई, होमगार्ड, महिला सुरक्षा कर्मी, फोर्स के मानक के अनुरूप रहेंगे। लाइसेंसी असलाहा टाउन एरिया के 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर जमा करा ली जायेगी। शांति पूर्ण चुनाव कराने के लिए 300 असलहे जमा करा लिये गये है। चुनाव पूर्ण रूप से निष्पक्ष, शांतिमय, पादर्शीय तरीके से सम्पन्न होगा। आदर्श आचार संहिता का कडाई से अनुपालन किया जायेगा। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक रतन कान्त पाण्डेय ने कहा है कि नगर निकाय के निर्वाचन में राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। नगर पालिका पदिषद/नगर पंचायतों में निकायबार 135 वार्ड, 82 मतदान केन्द्र, 186 मतदेय स्थल, 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 12 जोनल मजिस्ट्रेट, 26 आरओ, 30 एआरओ आदि की पूरी तरह से व्यवस्था में निर्वाचन सकुशल सम्पन्न कराया जायेगा। एडीएम प्रशासन/उपजिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता सहित नगर निकाय निर्वाचन की महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तार से बताया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी केदारनाथ सिंह, एडीएम प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिाकरी शिव शंकर गुप्ता, एएसपी अरूण कुमार श्रीवास्तव, एडी सूचना प्रमोद कुमार सहित बड़ी संख्या में पत्रकार बन्धु भी उपस्थित थे।