कानपुर देहातः जन सामना ब्यूरो। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 के दौरान लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से मतदान समाप्त होने के नियत समय से 48 घण्टे पूर्व से मतदान दिवस को मतदान की समाप्ति तक तथा मतगणना प्रारंभ होने के दिनांक से पूर्व रात्रि 12 बजे से मतगणना समाप्ति के दिनांक को रात्रि 12 बजे तक मादक पदार्थो की बिक्री तथा आबकारी दुकानें (देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशाॅप व भंाग की थोक/फुटकर दुकानें) बन्द रखी जाएं।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया तथा समस्त एसडीएम, जिला आबकारी अधिकारी, समस्त अनुज्ञापि आदि को निर्देश देते हुए कहा कि जनपद में 29 नवम्बर को समस्त नगरीय निकायों के निर्धारित मतदान के समय लोकशांति बनाये रखने के उद्देश्य से 27 नवम्बर की सायं 5 बजे से 29 नवम्बर को मतदान समाप्त होने तक तथा मतगणना प्रारंभ होने के 1 दिसम्बर से पूर्व 30 नवम्बर की रात्रि 12 बजे से मतगणना समाप्ति के 1 दिसम्बर को रात्रि 12 बजे तक जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, माडलशाॅप, भांग की फुटकर दुकानें एवं सीएल-1सी, एफएल-2/2बी बन्द रखी जायेंगी।
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