नही हो रहा नियम लागू, ज्यादातर स्कूल नेताओं के
कानपुर, स्वप्निल तिवारी। कानपुर प्रेस क्लब में आयोजित वार्ता में दोस्त सेवा संस्था के अध्यक्ष रवि शुक्ला ने बताया कि उप्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिखा अधिकार के तहत प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश के अनुपालन में प्रदेश के सभी जनपद के किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजली विधालयों द्वारा नियमावली के साथ संलग्न प्रारूप-1 पर एक स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत कर प्रारूप 2 पर रिकोजेशन सर्टिफिकेट प्रापत किया जाना था और आरटीई अधिनियम के तहत गरीब व सांधनहीन वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत बच्चों के एडमिशन होने थे। कहा उ0प्र0 सरकार की नियमावली के तहत किसी भी प्राइवेट स्कूल, नामीग्रामी स्कूलों ने उक्त नियम का पालन नही किया जिस कारण गरीब व साधनविहीन, वंचित वर्ग के बच्चों का अधिनियम लागू हुए 7 साल बीतने के बाद भी अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त नही हो रही है। रवि शुक्ला ने कहा कि जो भी प्राइवेट स्कूलों ने उ0प्र0 सरकार के उ0प्र0 निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 का पालन नही किया है उनमें प्राथमिक स्तर की बक्षाओं का संचालन तत्काल बंद कराया जाये। साथ में नियमावली का अनुपालन व कार्यवाही न करने वाले अधिकारी को दण्डित किया जाये। साथ में उन्होने सभी वर्ग के गरीब बच्चों के अभिभावको के लिए प्राइवेट स्कूलों में एडमीशन व किसी समस्या से निपटने के लिए संस्था की ओर से 9369203347 नं0 जारी किया है। वार्ता में भूपेन्द्र सिंह भाटिया, राकेश मिश्र, सरस्वती शर्मा, भपेन्द्र गौरव, तेज बहादुर आदि मौजूद रहे।