फिरोजाबादः जन सामना ब्यूरो। मा0 गोविन्द बल्लभ शर्मा, अध्यक्ष जिला विधिक जज सेवा प्राधिकरण ने अवगत कराया कि 14 अप्रैल 2018 को जनपद न्यायालय के प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें राजस्व, दीवानी, फौजदारी के सभी न्यायालयों द्वारा मुख्यतः मोटर दुर्घटना, प्रतिकर उत्तराधिकार, वैवाहिक,धारा-138 एन0आई0एक्ट, श्रम राजस्व,स्टाम्प चकबंदी, नकल अध्यादेश, विद्युत अधिनियम के वाद, भूमि अज्ञाप्ति, बैंक वसूली, किरायेदारी, वन अधिनियम व अन्य लघु वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के द्वारा कराया जायेगा। मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों की बैठके 27 फरवरी 2018 को दोपहर 1.30 बजे से बैंक की बैठक 26 फरवरी को दोपहर 1.30 बजे से जनपद न्यायालय के सभागार में आयोजित की जायेगी।मा0 गोविन्द बल्लभ शर्मा, अध्यक्ष जिला विधिक जज सेवा प्राधिकरण केे निर्देशानुसार 22 फरवरी 2018 को जनपद न्यायालय के ए0डी0आर0भवन में पक्षकारान को विधिक सेवा व राष्ट्रीय लोक अदालत 14 अप्रैल 2018 के प्रचार-प्रसार हेतु विधिक साक्षारता, जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लियाकत अली पैनल लायर द्वारा अवगत कराया गया कि मध्यस्थता केन्द्र आपस में सुलह समझौते से वाद का निस्तारण का अच्छा मंच है इसके माध्यम से दोनो परिवार आपस में बैठकर अपनी-अपनी गल्तियों को सुलह समझौते से करके अपनी पुर्नजीवन की शुरूआत कर सकते हैं।