हाथरस। सिकंद्राराऊ कोतवाली क्षेत्र के एटा जीटी रोड स्थित गांव मुगलगढ़ी में भोले बाबा के सत्संग के बाद हुई भगदड़ मामले की सुनवाई आज अपर जिला न्यायाधीश प्रथम महेंद्र श्रीवास्तव की कोर्ट में हुई। न्यायालय में आरोपियों पर चार्ज फ्रेम को लेकर आंशिक बहस हुई और अब अगली सुनवाई 13 जून को होगी।उल्लेखनीय है कि पिछले साल 2 जुलाई को हुई इस भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी जबकि 150 से अधिक लोग घायल हुए थे। पुलिस ने देव प्रकाश मधुकर समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया है। सभी आरोपी जमानत पर हैं। आज की सुनवाई में 11 में से 10 आरोपी कोर्ट में पेश हुए, जबकि एक आरोपी संजू यादव बीमारी के कारण उपस्थित नहीं हो सका। आरोपियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह ने पैरवी की। उन्होंने कहा कि यह घटना एक साजिश के तहत की गई थी। साकार हरि, सनातन धर्म, प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए यह साजिश रची गई है। साथ ही बताया कि साजिशकर्ताओं के खिलाफ पहले ही पुलिस प्रशासन में शिकायत की जा चुकी है। मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर की ओर से साजिशकर्ताओं के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी।