फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य पिछडा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हीरा ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर पिछड़ा वर्ग के लोगों के हितों को मजबूत किया है।
उन्होने कहा कि पिछड़ा वर्ग के लोगों के छोटे-छोटे विवादों पर सुनवाई नहीं होती थी और वह इधर-उधर भटकते रहते थे। उनको न्याय नहीं मिल पाता था। अब पिछडा वर्ग के लोग एक सादा कागज पर अपनी समस्याऐं लिखकर पिछडा वर्ग आयोग को सीधे फैक्स या पंजीकृत ड़ाक आदि माध्यमों से भेज सकते है। उनकी समस्याओं का निस्तारण 15 दिनों में किया जायेगा। वहीं एक प्रश्न के उत्तर में उन्होने बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 यह कानून सिर्फ नागरिकता देने के लिए है। किसी की नागरिकता छिनने का अधिकार इस कानून में नहीं है। उन्होने बताया कि भारत के अल्पसंख्यक विशेष कर मुसलमान का सी.ए.ए. से कोई अहित नहीं है। उन्होने यह भी बताया है कि सी.ए.ए. से देश के नागरिकों की नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। यह कानून किसी भी भारतीय हिंदू व मुसलमान आदि को प्रभावित नहीं करेगा। उन्होने एक और प्रश्न के उत्तर में अधिनियम को और स्पष्ट करते हुये बताया है कि इस अधिनियिम के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीडन के कारण वहां से आये हिंदू, इसाई, सिख, पारसी, जैन, और बौद्ध धर्म को मानने वाले शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जायेगी। इस अवसर पर मेयर नूतन राठौर, नगर विधायक मनीष असीजा, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अनुपम राय, जिलाध्यक्ष मानवेद्र प्रताप, महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहें।