कोरोना बीमारी से संबंधित मरीजों को बिना चिकित्सक के परामर्श के न दे दवा
फिरोजाबाद, एस. के. चित्तौड़ी। जिला अधिकारी चंद्र विजय सिंह के निर्देशन में नगर मजिस्ट्रेट कुंवर पंकज ने समस्त मेडिकल स्टोर के फर्म स्वामियों को निर्देश दिए है कि कोविड 19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कोरोना बीमारी से संबंधित लक्षणों वाले रोगियों को बिना चिकित्सकीय परामर्श के किसी भी प्रकार की दवाएं न दें।
उन्होने बताया कि किसी मेडिकल स्टोर स्वामी द्वारा कोरोना वायरस लक्षणों वाले किसी भी व्यक्ति को दवा उपलब्ध कराई गई और उसकी स्थिति गंभीर अथवा उसकी मृत्यु हो गई। तो उस फर्म स्वामी के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। उन्होंने सभी फार्म स्वामियों को निर्देश दिये है। कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णता पालन करते हुए मेडिकल स्टोरों पर मग, पानी, साबुन, व सैनिटाइजर की व्यवस्था अवश्य रखें। कोरोना वायरस के लक्षण वाले मरीजों की सूचना जिला कंट्रोल रूम मोबाइल नंबर 05612 285144 पर उपलब्ध कराकर उसका रिकॉर्ड नाम मोबाइल नंबर एवं पता एक रजिस्टर पर अंकित कराकर स्वयं अपने पास रखें।