हाथरस, नीरज चक्रपाणि। अलीगढ़ राजमार्ग स्थित शीतल पेय फैक्ट्री वृन्दावन एग्रो इंडस्ट्रीज प्रा. लि. (कोका कोला फैक्ट्री) में कार्यरत कर्मचारियों एवं श्रमिकों के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत तीन बिन्दुओं पर मांगी गयीं सत्यापित सूचनायें नहीं देने पर उत्तर प्रदेश सूचना आयोग लखनऊ द्वारा क्षेत्रीय उपश्रम आयुक्त (डिप्टी लेवर कमिश्नर) के जनसूचना अधिकारी को 13 अप्रैल को जवाब तलब किया है। उल्लेखनीय है कि शहर के मौहल्ला श्रीनगर, पीपल चैक के समीप रहने वाले युवक संजय कुमार कश्यप पुत्र स्व. भगवती प्रसाद कश्यप ने विगत 7-11-2016 को गांव रूहेरी के समीप स्थित कोका कोला फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों एवं श्रमिकों के बारे में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत तीन बिन्दुओं पर बिन्दुबार सही एवं स्पष्ट सूचनायें उपश्रम आयुक्त अलीगढ़ (डिप्टी लेवर कमिश्नर) के जनसूचना अधिकारी से मांगी थीं, लेकिन श्रम विभाग द्वारा समय अवधि बीत जाने के बाद भी उन्हें सही सूचनायें उपलब्ध नहीं करवायी गयीं तो उन्होंने प्रथम अपील करने के पश्चात भी सूचनायें मिलने का इन्तजार किया, लेकिन संजय कश्यप को फिर भी सूचनायें नहीं मिलीं तो उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में 13-2-2017 को अपील की। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने उक्त अपील को पंजीकरण करने के पश्चात नोटिस जारी करके अब उपश्रम आयुक्त अलीगढ़ के जनसूचना अधिकारी को समस्त अभिलेखों सहित 13 अप्रैल को जबाव तलब किया है।