कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जनपद के सभी आयुर्वेद एंव यूनानी चिकित्सकों के निजी क्लीनिक/चिकित्सा प्रतिष्ठानों को पंजीकरण एवं नवीनीकरण कराये जाने के निर्देश क्षेत्रीय आयुर्वेदक एवं यूनानी अधिकारी डा. निरंकार गोयल ने दिये है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों एवं आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा प्रतिष्ठानों को कोई भी चिकित्सीय कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जनपद कानपुर के क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी 117/के/139 गीता नगर कानपुर में पंजीकरण/नवीनीकरण अनिवार्य किया गया था। जिसके अनुपालन में चिकित्सकों एवं चिकित्सा प्रतिष्ठान द्वारा वर्ष 2016-17 में पंजीकरण किया गया था। उक्त कार्यालय में पंजीकृत चिकित्सकों का वर्ष 2017-18 हेतु भी नवीनीकरण किया जाना है। जिसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2017 निर्धारित की गयी है। कार्यालय द्वारा आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सकों/ चिकित्सया प्रतिष्ठानों का एक वर्ष का पंजीकरण/नवीनीकरण किया जा रहा है। ऐसे चिकित्सक जिन्होंने अभी तक अपना पंजीकरण/नवीनीकरण नही कराया है वे तत्काल निर्धारित तिथि के अन्दर अपना पंजीकरण करा ले। जो आयुर्वेद/यूनानी चिकित्सक/प्रतिष्ठान पंजीकरण/नवीनीकरण कराने में असफल रहते है उन्हें अनाधिकृत चिकित्सा सेवायें प्रदान करते हुए माना जायेगा और उप्र शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
Home » मुख्य समाचार » आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सक/प्रतिष्ठान अपना पंजीकरण 30 अप्रैल से पूर्व करा ले: डा. गोयल