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सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक सम्पन्न

2017.05.19 10 ravijansaamnaइलाहाबाद, जन सामना ब्यूरो। इलाहाबाद नगर को प्रदूषण मुक्त एवं स्वच्छ तथा नगरीय यातायात को सुचारू व सुगम बनाने के लिये प्रशासन ने जोरदार पहल कर दी है। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक मण्डलायुक्त डा0 आशीष गोयल की अध्यक्षता में मण्डलायुक्त कार्यालय में सम्पन्न हुई। कमिश्नर ने अनाधिकृत रूप से निर्मित ई-रिक्शा के विरूद्ध सघन व प्रभावी कार्यवाही करने तथा बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे ई-रिक्शों को सीज करने का निर्देश दिय। ई-रिक्शा द्वाराघने शहरी इलाकों में अवैध रूप से किये जा रहे पार्किंग और संचालन पर सघन छापेमारी कर ई-रिक्शों को जब्त करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि अपर जिलाधिकारी नगर तथा एस0पी0 यातायात तथा एआर0टी0ओ0 की संयुक्त टीम तय करे कि रजिस्टर्ड ई-रिक्शा निर्धारित रूटों पर ही चलें। कमिश्नर ने अनाधिकृत ई-रिक्शा चला रहे चालकों के लाइसेंस को तत्काल निरस्त करने का निर्देश दिया। कमिश्नर ने अनाधिकृत रूप से बिक रहे रिक्शों पर रोक लगाते हुए अनाधिकृत ई-रिक्शा उद्योग के संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया। कमिश्नर ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में 20 जून, 2017 के बाद कोई भी ऑटो/विक्रम तथा नगरीय बस बिना सीएनजी के नहीं चलेंगी। उन्होंनेे कहा कि शहरी क्षेत्रों के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्रों में भी सी0एन0जी0 द्वारा ऑटो तथा विक्रम संचालित होंगी। उन्होंने कहा कि सी0एन0जी0 युक्त आटो तथा विक्रम का रूट निर्धारित होगा तथा प्रत्येक रूट का नम्बर अलग-अलग होगा। इसके साथ ही प्रत्येक रूट के ऑटो का रंग भी अलग-अलग होगा। कमिश्नर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिये दी गई परमिट से कोई भी ऑटो/विक्रम शहरी क्षेत्रों में न चले। कमिश्नर ने किसी भी दशा में फिटनेश अवधि के अतिरिक्त बसों का संचालन न हो, इसके लिये आर0टी0ओ0 प्रवर्तन को सख्त हिदायत किया। उन्होंने आर0टी0ओ0 पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा कि अभी तक हरियाणा, दिल्ली तथा अन्य प्रदेशों से आयी बसों का रजिस्ट्रेशन स्थानीय स्तर पर परिवर्तित क्यों नहीं हुआ। उन्होने कहा कि इस तरह के कृत्य भविष्य में स्वीकार नही किये जायेंगे तथा जिस भी स्तर से गड़बड़ी होगी उस पर कार्यवाही की जायेगी। कमिश्नर ने कहा कि स्कूल वाहनों को निर्धारित रूटों के अतिरिक्त पूरे शहर में संचालन के लिये परमीशन नहीं देय होगा। उन्होंने घेरलू तथा व्यवसायिक वाहनों में सीएनजी स्थापित कराने हेतु अधिकृत सीएनजी एजेंसियों को शहर में प्रतिष्ठान स्थापित करने हेतु आमंत्रित करने का निर्देश आर0टी0ओ0 को दिया। कमिश्नर ने शहर में संचालित आटो तथा बसों की सूची बनाकर सत्यापन करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बिना परमिट के चल रही ऑटो तथ बसों को तत्काल सीज किया जाय। उन्होंने कहा कि परमिट वायलेशन पर जुर्माना लगाया जाय।